Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यातायात नियम तोड़ने पर छिन जायेगा ड्राइविंग लाइसन्स

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 02 Aug 2021 01:02 AM (IST)

    0 मोटर गाइड लाइन नियमों का आदतन उल्लंघन करने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग 0 पुलिस थानों में अब

    Hero Image
    यातायात नियम तोड़ने पर छिन जायेगा ड्राइविंग लाइसन्स

    0 मोटर गाइड लाइन नियमों का आदतन उल्लंघन करने वालों पर सख्त हुआ परिवहन विभाग

    0 पुलिस थानों में अब नहीं लगेगा वाहनों का जमावाड़ा, बन्द वाहनों की जल्द होगी नीलामी

    0 चालान की गयी बसों को थानों की बजाय परिवहन निगम के डिपो में रखा जायेगा

    झाँसी : वाहन चलाने के दौरान अब यातायात नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिए है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसन्स के निलम्बन की कार्यवाही होगी। थानों में वाहनों का जमावाड़ा नहीं होगा, थाना में रखे वाहनों की जल्द नीलामी होगी। चालान की गयी बसों को थानों की बजाय परिवहन निगम की डिपो में अभिरक्षा में रखा जायेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रमुख सचिव (परिवहन) आरके सिंह ने सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य किये जायें। यूपी परमिट ली हुई बस, जिनके विरुद्ध 1 वर्ष के भीतर 5 से अधिक चालान की कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की गयी है, उनके परमिट को या तो निलम्बित किया जाए या फिर निरस्त। मोटर वाहन नियमों का आदतन उल्लंघन कर बसों का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों की बसों को बन्द करने में तेजी लायी जाये। चालान की गयी बसों को थानों में बन्द करने में कठिनाई आने पर परिवहन विभाग के डिपो की अभिरक्षा में दिया जायेगा।

    हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य

    प्रमुख सचिव ने कहा कि लम्बे समय पुलिस थानों में बन्द वाहनों को जल्द ही नीलाम कर जाये। ़जोनल कार्यालय को आवण्टित इण्टरसेप्टर वाहनों का प्रयोग करते हुये ओवर स्पीड वाले वाहनों के चालान किये जायें। ब्रेथ-ऐनलाइ़जर यन्त्र का प्रयोग कर ड्रिंक ऐण्ड ड्राइव के अभियोग में कार्यवाही की जाये। नियम विरुद्ध वाहनों के संचालन करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसन्स निरस्त कर दिया जाये। वाहन की फिटनेस करते समय प्रत्येक दशा में यह देखा जाये कि वाहन में हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगी है। अगर नहीं लगी है तो चालक नम्बर प्लेट के बुकिंग की रसीद दिखाये। बसों की फिटनेस करते समय यह सुनिश्चित किया जाये उनकी बस बॉडी का फैब्रिकेशन बस बॉडी कोड के अनुसार किया गया हो।

    ओवरलोड वाहनों विरुद्ध कार्यवाही होगी

    एनएचएआइ के टोल प्ला़जा से ओवरलोड वाहनों की सूचना नियमित रूप से परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये, इन ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाये। कम से कम 40 किलोमीटर के स्टै्रच पर पेट्रोल वाहन, ऐम्बुलेंस तथा रिकवरी यान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। चेकिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसके परमिट में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां न बैठी हों।

    चार-पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

    प्रमुख सचिव ने निर्देश देते हुये कहा कि दो-पहिया वाहन में तीन की संख्या में नहीं बैठा जा सकता। चालक व पीछे बैठे व्यक्ति को हेलिमट लगाना होगा। चार-पहिया वाहन में बैठे लोगों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। वाहन चलाते समय नशा करने पर चालक के विरुद्ध कार्यवाही होगी। हाइ-वे पर चलने वाले भारी वाहनों को निश्चित गति सीमा में वाहन चलाना होगा। बिना लाइविंग लाइसन्स के वाहन चलाने पर कार्यवाही होगी। वाहन चलाने के दौरान चालक को यातायात नियमों को पालन करना आवश्यक होगा।

    फाइल : दिनेश परिहार

    समय : 6:45

    1 अगस्त 2021

    comedy show banner
    comedy show banner