झांसी-कानपुर हाईवे जाम करने पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री सहित 13 को हुई 2 साल की सजा
झाँसी में बिजली कटौती के विरोध में पारीछा थर्मल पावर प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर झाँसी-कानपुर हाइवे पर जाम लगाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को न्यायालय ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। 11 जून 2013 को प्रदीप जैन और उनके समर्थकों ने हाइवे पर जाम लगाया था जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी।

जागरण संवाददाता, झांसी। बिजली कटौती से छटपटा रही जनता की आवाज को मुखर करने के लिए पारीछा थर्मल पावर प्लाण्ट के बाहर प्रदर्शन कर झाँसी-कानपुर हाइ-वे पर जैम लगाने वाले पूर्व केन्द्रीय मन्त्री प्रदीप जैन "आदित्य" को अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या प्रथम/ विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट एमपीएमएलए अनिल कुमार सप्तम ने दो वर्ष की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मन्त्री के साथ 13 अन्य आरोपियों को भी दोषी माना है। यह फैसला 12 वर्ष बाद आया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि 11 जून 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री प्रदीप जैन आदित्य व समर्थकों ने पारीछा थर्मल पावर प्लाण्ट के सामने सम्मेलन की अनुमति ली थी। सम्मेलन के दौरान ही झाँसी-कानपुर हाइ-वे पर अपराह्न 3.45 बजे भीड़ एकत्र हो गई।
सड़क पर लगाया था जाम
कुछ ही देर बाद पूर्व केन्द्रीय मन्त्री समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठ गए, जिससे जैम लग गया। देर रात तक हाइ-वे पर आवागमन ठप रहा और मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ गई। दोनों तरफ बस, ट्रक व अन्य वाहनों की लम्बी कतार लग गयी। तत्कालीन जिलाधिकारी व एसएसपी भी मौके पर पहुँचे और जैम खुलवाने की कोशिश की।
काफी प्रयास के बाद जैम खोला गया। इस पर बड़ागाँव थाना पुलिस ने तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री प्रदीप जैन "आदित्य" के साथ तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख वीरेन्द्र प्रताप सिंह घिसौली, हरीशंकर टीटू ललितपुर, राहुल राय, राहुल गुप्ता, शेर खान एड. सोहेल जैन, नावेद खान, सलमान पारीछा, शादाब, नरेश बिल्हाटिया तथा सौरभ जैन के खिलाफ धारा 154, 157, 157, 7 क्रिमिनल अबेडमेण्ट ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
इस मामले में पुलिस ने दो आरोप पत्र दाखिल किए, जिसमें प्रदीप जैन "आदित्य" के साथ 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आज 2 वर्ष की सजा सुनायी।
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