UP News: भाजपा नेता विजय विद्यार्थी समेत दो को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा
जौनपुर में 25 साल पहले जनार्दन सिंह की हत्या के मामले में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अजय सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति को पहले ही सजा मिल चुकी है। यह घटना सरायख्वाजा के इटौरी बाजार में हुई थी।

संवाद सहयोगी, जागरण, जौनपुर। सरायख्वाजा के इटौरी बाजार में 25 वर्ष पूर्व जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। साथ ही दोनों को 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। विजय सिंह विद्यार्थी वर्ष 2012 में उलेमा कौंसिल जौनपुर सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है।
कुड़ली गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह ने सरायख्वाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि घटना के चार दिन पहले वादी का भतीजा देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार गया था। वहां पर सोनिकपुर के अजय कुमार ने उसको धमकी दिया था कि तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो उसे गोली मार दूंगा। इस पर वादी द्वारा पंचायत बुलाई गई।
इसकी जानकारी विजय सिंह विद्यार्थी व अजय को होने पर वह लोग नाराज हो गए। तीन अक्टूबर 2000 को शाम तकरीबन 4.30 बजे वादी का भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र इटौरी बाजार से वापस जा रहे थे। इस दौरान दो मोटरसाइकिलों से सोनिकपुर निवासी अजय कुमार सिंह व विजय सिंह विद्यार्थी तथा सरायख्वाजा निवासी प्रमोद कुमार सिंह आ गए।
जनार्दन सिंह को विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद ने पकड़ लिया और ललकारा कि आज इसे जान से मार दो। इस पर अजय ने वादी के भाई के ऊपर फायर कर दिया, जिससे वादी का भाई गिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज पर वादी व अन्य लोग आरोपियों को पकड़ना चाहे तो आरोपियों ने कहा की कोई पास आया तो गोली मार देंगे।
वादी पक्ष व बाजार वालों के ललकारने पर तीनों आरोपी एक ही मोटरसाइकिल से भाग गए। दूसरी बाइक घटनास्थल पर पड़ी थी। वादी के भाई की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
सरकारी वकील अरुण कुमार ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विजय व प्रमोद को सजा सुनाया। इस मामले में अजय सिंह को पहले ही सजा हो चुकी है।

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