शिव मंदिर के बाहर खेल रही बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर खुर्शीद ने किया था किस, कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा
जौनपुर में छह वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 25 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। खुर्शीद आलम ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर किस किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की। एक महीने के भीतर पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान दर्ज हुए।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। छह वर्षीय बच्ची से दुराचार करने के दोषी खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को एक माह में ही अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने गुरुवार को दुष्कर्म व पाक्सो की धाराओं में 25 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
27 अप्रैल 2025 को जफराबाद क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर के बाहर खेल रही छह वर्षीय बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा ने किस किया। बच्ची के रोते हुए घर जाकर बताने के बाद स्वजन मंदिर पर पहुंचे। जहां बच्ची ने आरोपित की पहचान कराई।
इस पर लोगों ने डायल 112 पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वाया। इसके बाद मां के साथ बच्ची ने जफराबाद थाने जाकर उसी दिन खुर्शीद के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने घटना के दूसरे ही दिन पूरी विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इस मामले की प्रतिदिन चली सुनवाई के दौरान एक महीने के भीतर पीड़िता समेत सात गवाहों का बयान दर्ज हुआ व बहस हुई। घटना के एक माह दो दिन व पत्रावली पर संज्ञान लेने के एक महीने में अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 65 (2) दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में खुर्शीद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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