जौनपुर में दुष्कर्म के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
जौनपुर के सिंगरामऊ में एक आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में सूर्य प्रकाश अग्रहरि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बालिका को आरोपी ने दुकान में बुलाकर दुष्कर्म किया और धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद दोषी को सजा मिली।

दुर्ष्ष्कर्म के बाद पीड़िता रोते हुए घर आई और आप बीती बताई।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिंगरामऊ निवासी आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने व धमकी देने के दोषी सूर्य प्रकाश अग्रहरि को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थ दंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने छह जून 2023 को दर्ज कराया था। पांच जून 2023 की शाम बालिका सूर्यप्रकाश उर्फ पिंटू के साइकिल की दुकान के बगल में घर के पास टाफी खा रही थी। आरोपी उसे टटरा (बांस से बना दरवाजा) पकड़वाने के बहाने बुलाया और दुकान के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया।
बताया गया कि इसके बाद टाफी देकर किसी को न बताने के लिए भी आरोपित ने कहा था। पीड़िता रोते हुए घर आई और आप बीती बताई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और बयान कराया और विवेचना कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पीड़िता के साथ घटना की पुष्टि हुई।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।