जौनपुर में पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को आजीवन कारावास
जौनपुर के मछलीशहर में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति दयाशंकर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे और 2016 में उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर की हड्डियां टूटी पाई गईं।

दोषी पति दयाशंकर को अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय ने आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के बारी गांव में मारपीट कर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति दयाशंकर को अपर सत्र न्यायाधीश पीएन पांडेय ने आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। मृतका के भाई महेंद्र कुमार ने घटना की रिपोर्ट मछलीशहर थाने में दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन सरोजा देवी की शादी 15 वर्ष पूर्व दयाशंकर से हुई थी।
पति व ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। 21 अप्रैल 2016 को पति दयाशंकर व ससुराल वाले उसकी बहन को मारे-पीटे और 10 हजार रुपये की मांग की। बहन ने पिता को बुलाकर जानकारी दी। पिता ने विदाई के लिए कहा, लेकिन वह लोग तैयार नहीं हुए। इसके बाद पति व ससुराल वाले साजिश करके उसकी बहन को जान से मार दिया।
सूचना पर वादी परिवार सहित बहन के घर पहुंचा तो ससुराल वाले फरार थे। बहन का शव पड़ा था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने गवाहों को पेश कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर की हड्डियां टूटी पाई गईं थीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पति दयाशंकर को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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