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    बस स्टैंड पर महिलाओं से बदसलूकी और लूटपाट मामले में कार्रवाई, दो आरोपियों पर लगा रासुका

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    उरई के कालपी बस स्टैंड पर महिलाओं से बदसलूकी और लूटपाट के मामले में दो और आरोपियों पर रासुका लगाई गई है। इस घटना में पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके अवैध फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया था। पुलिस ने वीडियो के माध्यम से उपद्रवियों की पहचान की और अब तक कुल पांच लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है।

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    जागरण संवाददाता, उरई। कालपी बस स्टैंड के पास 29 अगस्त की रात बस का इंतजार कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने व विरोध पर दुकानदारों से मारपीट कर लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपित शादाब खान मुहल्ला गणेशगंज व इसका बड़ा भाई माजिद खान के साथ इसी मुहल्ला निवासी 39 वर्षीय मकसूद बेग पर 18 सितंबर को रासुका लगा दी थी।

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    घटना के दूसरे दिन ही जिलाधिकारी ने आरोपितों पर रासुका लगाने की संस्तुति कर दी थी। अभी तक इस मामले में 12 आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य आरोपित माजिद खां का बिना नक्शा तैयार किया गया अवैध फार्म हाउस भी सितंबर के महीने में बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इस मामले में दो और आरोपितों पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय की संस्तुति पर पुलिस ने रासुका की कार्रवाई की है। अब तक उपद्रव के मामले में कुल पांच लोगों पर रासुका लगाई गई है।

    29 अगस्त शुक्रवार की रात करीब 10 बजे कचहरी के ठीक सामने कालपी बस स्टैंड के पास प्राइवेट बस संचालक की दुकान पर बस के इंतजार में बैठीं महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। इसी दौरान शहर के बजरिया निवासी शादाब खां अपने भाई माजिद के साथ पहुंचा था। शादाब मोबाइल से महिलाओं का वीडियो बनाने लगा था।

    इस पर दुकानदार अभिषेक निरंजन ने ऐसा करने से रोका तो गुस्साए शादाब ने अभिषेक के सिर पर कांच की बोतल से वार कर घायल कर दिया था। बचने को अभिषेक बनारसी होटल में घुस गया तो आरोपित वहां भी पहुंचा और इस बीच माजिद उसके बाल पकड़ कर खींचते हुए बाहर लाकर रोड पर पीटने लगा था।

    आरोपितों ने इस बीच अपने करीब 50 साथियों को बजरिया मुहल्ला से फोन करके बुला लिया था और कचहरी के सामने रोड पर दो बाइकें फूंककर जमकर उपद्रव किया था। दुकानों से नकदी व सामान लूट ली थी।

    घटना के दूसरे दिन कई राजनीतिक लोगों की फोटो मुख्य आरोपितों के साथ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थीं। पुलिस ने इस मामले में बजरिया स्थित आरोपित माजिद खां के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था। इस मामले में अब तक माजिद खां, शादाब खां, मकसूद बेग, आफताब उर्फ मुन्ना, मैराज, दिलशाद, शादाब उर्फ उस्ताद, जुबेर, कादिर, जावेद, शानू उर्फ चिकना व कादिर को जेल भेजा जा चुका है।

    दो और आरोपितों पर लगी रासुका

    उपद्रव व बाइकें फूंकने के मामले में जेल से बाहर आने के लिए जमानत डालने पर 36 वर्षीय शाहिद अली उर्फ शानु उर्फ शानु बिजली पुत्र स्व. मुख्तार अली उर्फ कल्लू निवासी गणेश गंज व 44 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद पुत्र स्व. अनवर निवासी श्याम नगर के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है।

    जुआ व सट्टा का कई जगह फैला था कारोबार

    आरोपित माजिद व शादाब ने सट्टा व जुआ का कारोबार उरई, जालौन के साथ अन्य कई स्थानों पर फैला रखा था। इसी की बदौलत करोड़ों की संपत्ति जुटा ली थी। इसी के दम पर उसने कई राजनीति से जुड़े लोगों से संपर्क कर रखा था और उन्हें फंडिंग भी करता था।

    यही कारण था कि उसकी ओर से इस घटना को अंजाम देने के बाद उसके बचाव में कई राजनीति से जुड़े लोग सिफारिश करने में लगे थे। यहां तक लखनऊ तक भी इसके लिए जुगाड़ लगाई और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का भी प्रयास हुआ था। कालपी बस स्टैंड पर उपद्रव करने वालों की पहचान वीडियो के माध्यम से की गई थी।

    उपद्रव करने के मामले में अब तक कुल पांच लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई। यह पांचों आरोपित अब एक साल तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
    डा. दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक