Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Orai Murder Case: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना; समझौता न करने पर मारी थी गोली

    Updated: Fri, 13 Jun 2025 06:18 PM (IST)

    उरई के चतेला गांव में 2021 में दो गुटों में झगड़ा हुआ था जिसमें एक युवक की हत्या हो गई थी। न्यायालय ने हत्या के दोषी राशिद को आजीवन कारावास की सजा सुन ...और पढ़ें

    Hero Image
    हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार जुर्माना

    जागरण संवाददाता, उरई। कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में दो पक्षों में फरवरी 2021 में मारपीट हुई थी। जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को मरणासन्न कर दिया था। मामले का समझौता न होने पर दूसरे पक्ष के युवक ने मुकदमा दर्ज कराने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को न्यायाधीश ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि फरवरी 2021 में कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम चतेला में आमिर हमजा व राशिद का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिसमें राशिद ने आमिर पर हमला करते हुए उसे मरणासन्न करा दिया था।

    इसके बाद आमिर ने जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। बाद में राशिद ने आमिर से कहा था कि वह इस मामले में समझौता कर ले नहीं तो वह उसकी हत्या करके न्यायालय में हाजिर हो जाएगा। आमिर ने राशिद की बाद नहीं मानी थी।

    5 अप्रैल 2021 को आमिर हमजा गांव के ही अमजद की दुकान से सामान लेकर शाम 6:30 बजे घर जा रहा था। इसी दौरान राशिद गांव में कलंदर के घर के पास पहले से ही तमंचा लिए घात लगाकर बैठा था। जैसे ही आमिर वहां से गुजरा तो उसने तमंचा से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

    हत्या के बाद मृतक आमिर के पिता अब्दुल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 7 अप्रैल 2021 को गांव के नलकूप के पीछे से राशिद पुत्र इब्राहीम को तमंचा सहित गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तभी से वह जेल में था।

    पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हुई जिसमें गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने राशिद को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।