Updated: Mon, 01 Sep 2025 07:06 PM (IST)
जालौन में एक अदालत ने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने बच्ची को कार्टून दिखाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया था। अदालत ने 46 दिन में सुनवाई पूरी कर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जिसमें से 1 लाख पीड़िता के परिवार को मिलेगा। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, जालौन। घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम को मोबाइल पर कार्टून दिखाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 46 दिन में ही सुनवाई करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना चुकता न करने पर पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वसूले गए अर्थदंड में एक लाख रुपये पीड़िता के स्वजन को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र भदौरिया व विश्वजीत गुर्जर ने बताया कि 16 जुलाई 2025 को कैलिया थाना में क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि उसके मकान से कुछ दूरी पर 35 वर्षीय अनिल कुमार अहिरवार का मकान है।
करीब एक माह पहले वह पांच साल की बच्ची को बाहर खेलने के दौरान अपने साथ घर ले गया और मोबाइल पर कार्टून दिखाया। उस दौरान उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और बाद में घर के बाहर छोड़ गया था। तब घटना का पता किसी को नहीं चल सका।
15 जुलाई 2025 की रात को बेटी के पेट में तेज दर्द हुआ तो उसे मेडिकल कालेज उरई लेकर आई। यहां डाक्टर ने जांच की तो मासूम के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। मां ने बच्ची से इस विषय में पूछा तो उसने सारी बात बताई, कहा कि जब वह घर के बाहर थी तभी पड़ोस के अंकल उसे यह कह कर साथ ले गए कि उसके पास मोबाइल है जिसमें कार्टून आते हैं।
अंकल ने कमरा अंदर से बंद कर दिया और उसके साथ गलत हरकत करने लगे, वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया था। बाद में खाने को टाफी दी और कहा किसी से कुछ कहना नहीं, उसे फिर से इसी तरह कार्टून दिखाने के साथ चाकलेट देंगे।
बच्ची को बाद में उसके घर के सामने छोड़ कर भाग गया था। इस विषय में तब घर पर बच्ची ने किसी को कुछ नहीं बताया था। आरोपित के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए स्वजन ने मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद 31 जुलाई को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दोषी अनिल कुमार अहिरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ दो लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
पहले भी कोर्ट ने तीन माह में सुनाया था फैसला पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक अन्य दुष्कर्म के मामले में पहले भी कोर्ट की ओर से तीन माह में आरोपित को सजा सुनाई गई थी।
10 अक्टूबर 2024 में कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपित लल्लन सिंह ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। इस मामले में स्वजन की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में पुलिस की कड़ी पैरवी से दोषी को तीन माह में ही कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा व पांच लाख का जुर्माना लगाया था।
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