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    जालौन में बालू के अवैध परिवहन पर प्रशासन का एक्शन, 29 ट्रकों पर की कार्रवाई

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    कालपी में बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जिलाधिकारी के नेतृत्व में 29 ट्रकों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 3 ट्रक जब्त किए गए और 5.71 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए की गई, जो क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा है। प्रशासन ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कालपी, (जालौन)। बालू के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार देर रात जिलाधिकारी की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने आकस्मिक चैकिंग कर 29 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 3 ट्रकों को सीज कर अन्य से 5 लाख 71 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला है।

    क्षेत्र में बालू का अवैध परिवहन और खनन कोई नया मामला नहीं है, बल्कि यह खेल वर्षों से जारी है, जिसकी बानगी कभी-कभी हाईवे पर देखी जाती है, जिसमें ट्रक मानक से अधिक बालू लादकर गुजरते हुए मिल जाएंगे, जिससे शासन को राजस्व की क्षति ही नहीं हो रही, बल्कि सड़कों की भी दुर्दशा हो रही है।

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    शासन ने बालू के अवैध खनन और इसके परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनन विभाग, परिवहन विभाग तथा प्रशासनिक अफसरों को जिम्मेदारी दी हुई है, जो आकस्मिक छापेमारी कर कार्रवाई भी करते रहते हैं और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मंगलवार देर रात जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन में जिले में एक साथ अभियान चलाया गया है।

    इस दौरान उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अगुवाई में एआरटीओ राजेश कुमार वर्मा, खनिज लिपिक उमेश कुमार तथा आटा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने आटा इटौरा मार्ग पर आकस्मिक चैकिंग शुरू कर दी थी इस दौरान टीम ने 29 बालू लदे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई भी की।

    जिसमें बिना खनिज प्रपत्रों के बालू का परिवहन कर रहे तीन ट्रकों को सीज कर आटा थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। एसडीएम मनोज कुमार सिंह के अनुसार चैकिंग के दौरान निर्धारित मात्रा से अधिक बालू परिवहन करने वाले ट्रकों से लगभग 5 लाख 70 हजार रूपये जुर्माना भी वसूला गया है।

    एसडीएम के अनुसार बालू का अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन की नजर है और यह अभियान जारी रहेगा, उन्होंने ट्रक संचालकों से अपील कर कहा है कि वह ट्रक में मानक से अधिक बालू न लादें तथा बगैर खनिज प्रपत्रों के खनिज का परिवहन न करें।