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    Jalaun News: सगे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर की थी हत्या

    By Jagran NewsEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Tue, 03 Oct 2023 05:47 PM (IST)

    तीन साल पहले सगे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के दोषी को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला जज ने जुर्माना की राशि न जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश किया है। मृतक और दोषी आपस में सगे भाई थे।

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    परिवार विवाद के चलते तीन साल पहले सगे भाई की हत्या कर दोषी भाग गया था।

    जागरण संवाददाता, उरई। तीन साल पहले सगे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के दोषी को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला जज ने जुर्माना की राशि न जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश किया है। मृतक और दोषी आपस में सगे भाई थे।

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    परिवार विवाद के चलते रात में हत्या कर दोषी भाग गया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। रेंढर थाना के ग्राम इटौरा निवासी रामचरन के पुत्र रविंद्र कुमार का अपने सगे भाई राम प्रकाश से संपत्ति बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा था। घटना 16 जुलाई 2020 को रात 11.30 बजे की है। जब राम प्रकाश ने अपने भाई रविंद्र कुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी।

    घटना के बाद आरोपित भाग निकला था। इधर पुलिस ने मृतक की पत्नी गुड्डी की तहरीर पर सुबह ही राम प्रकाश के विरुद्ध हत्या और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मुकदमा के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर उसकी निशान देही पर आला कत्ल के रूप में कुल्हाड़ी बरामद कर ली थी। पुलिस ने न्यायालय में घटना के छह माह बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। यह मामला जिला जज कोर्ट में बीते तीन सालों से विचाराधीन था।

    मंगलवार को जिला जज लल्लू सिंह ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर राम प्रकाश को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने कोर्ट वारंट के आधार पर दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।