12 साल पुराने अपहरण के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी की हो गई थी मौत
उरई के एट थाना क्षेत्र में 2013 में हुए मेडिकल स्टोर संचालक अजय कुमार के अपहरण के मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अजय का अपहरण तब हुआ था जब वह दुकान बंद करके घर जा रहे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें छुड़ाया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, उरई। एट थाना क्षेत्र के ग्राम चावनपुरा निवासी मेडिकल स्टोर संचालक का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपना स्टोर बंद करके घर जा रहा था। 12 साल पहले हुई इस वारदात के छह दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान एक बंदी की मौत हो गई थी।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 23 जुलाई 2013 को अजय कुमार पुत्र उजय नारायण निवासी ग्राम चावनपुरा थाना एट अपना मेडिकल स्टोर बंद कर रात करीब नौ बजे एट कस्बा से अपने गांव जा रहा था। जब वह रात में काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसके छोटे भाई सौरभ ने उसकी खोजबीन की।
इस दौरान एट जाने वाली सड़क पर अजय कुमार की बाइक, मोबाइल व चप्पलें पड़ी मिलीं थी। आसपास खोजबीन करने पर उसकी कोई पता नहीं चला था। जिसके बाद 24 जुलाई 2013 को सौरभ ने एट थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। एट के साथ अन्य थानों की पुलिस भी अजय कुमार की खोजबीन कर रही थी। इसी दौरान 10 दिन बाद तीन अगस्त 2013 को कैलिया थाना पुलिस की रात करीब 11:30 बजे सलैया गांव के जंगल में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें अपहृत अजय कुमार को पुलिस ने मुक्त करा लिया और चार बदमाशों को पकड़ लिया था, जबकि दो भाग निकले थे।
इसके बाद अजय ने पुलिस को आरोपितों द्वारा अपहरण करने की बात बताई थी। पुलिस ने कुछ दिनों बाद तीन अन्य आरोपितों को इसी घटना के संबंध में गिरफ्तार किया था। जिसमें पुलिस ने प्रीतम जमादार पुत्र कालका प्रसाद निवासी रिछरा फाटक कोतवाली दतिया मप्र, संदीप कुमार पुत्र रामचंद्र तिवारी, प्रदीप कुमार पुत्र रामचंद्र तिवारी निवासीगण नवीपुर शाखा अकबरपुर कानपुर देहात, मुहम्मद इकबाल पुत्र मुहम्मद हुसैन निवासी ग्राम बेहटा कोतवाली घाटमपुर जिला कानपुर नगर, उमेश मिश्रा पुत्र दिनेश कुमार मिश्रा निवासी जौरा थाना मोंठ झांसी (वर्तमान पता पेट्रोल पंप के सामने कस्बा एट जालौन), नीरज वाल्मीकि पुत्र कैलाश वाल्मीकि निवासी रिछरा फाटक दतिया मप्र व बालकिशुन पुत्र देवसिंह निवासी सिबड़ा चुंगी के पास राधा सागर दतिया मप्र को जेल भेज दिया था।
मुकदमा विचाराधीन होने के दौरान बालकिशुन की मौत हो गई थी। अधिवक्ताओं द्वारा पेश किए गए मजबूत साक्ष्य, गवाही के आधार पर स्पेशल जज डकैती कोर्ट डा. अवनीश कुमार ने सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना की राशि का 50 प्रतिशत पीड़ित अजय कुमार को दी जाएगी।
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