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    जालौन में हत्या के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 6 को किया बरी

    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    जालौन में 2021 में हुई हत्या के मामले में, अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट ने जितेंद्र यादव उर्फ मोटे को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा स ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, उरई। जालौन के मुहल्ला रापटगंज निवासी युवक को सात लोगों ने घेरकर मारपीट करने के बाद तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

    मुकदमा के बाद सातों आरोपितों को पुलिस ने जेल भेजा था। करीब साढ़े चार साल चली सुनवाई के बाद सोमवार को अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये की सजा सुनाई। छह को दोषमुक्त कर दिया।

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    जालौन के मुहल्ला रापटगंज निवासी शाहिदा पत्नी स्व. शाकिर 19 जून 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसका पुत्र नौशाद खां मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहता है। नौशाद के पुत्री की तबीयत खराब थी इस कारण वह घर आया था।

    18 जून 2021 को मुहल्ला कछोरन निवासी आशीष यादव उसके घर आया और नौशाद खां को रात 11 बजे सेंगर कालोनी उरई रोड पर पुलिया के पास लिवा ले गया। वहां पर पहले से मौजूद बजरंग भदौरिया उर्फ अमित प्रताप निवासी रूरा, विकास सेंगर उर्फ विक्की उर्फ सोनू निवासी सिकरी राजा, बिल्ला भदौरिया उर्फ रोहित निवासी सिकरी राजा, जितेंद्र यादव उर्फ मोटे यादव निवासी मुहल्ला सेंगर कालोनी, बंटी यादव निवासी मुहल्ला रावतान, जयकरण निवासी सेंगर कालोनी व दो अज्ञात ने घेरकर गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट शुरु कर दी।

    सूचना पर उनके मुहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो सभी लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान जितेंद्र यादव उर्फ मोटे यादव ने तमंचा से नौशाद को जान से मारने की नीयत से सिर में गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा।

    बजरंग भदौरिया उर्फ अमित प्रताप ने अपनी पिस्टल से कई हवाई फायर किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया था। कानपुर में 19 जून 2021 को उसकी मौत हो गई थी।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 19 सितंबर 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

    सोमवार को गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज एससी-एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने जितेंद्र यादव उर्फ मोटे को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही आशीष यादव, बजरंग भदौरिया, विकास सेंगर, बिल्ला भदौरिया, बंटी यादव व जयकरण को दोषमुक्त कर दिया।