दोहरे हत्याकांड में पूर्व बसपा विधायक दोषी करार, कोर्ट 11 को सुनाई जाएगी सजा
वर्ष 1994 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह को दोषी करार दिया गया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 11 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में रामकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जागरण संवाददाता, उरई । 30 मई 1994 में ग्राम बिनौरा वैद में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय में फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिसमें पूर्व बसपा विधायक को लेकर सोमवार को तारीख लगी थी। उनके उपस्थित न होने पर सजा का फैसला सुरक्षित कर लिया है जिसे 11 सितंबर को सुनाया जाएगा।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम बिनौरा वैद निवासी रामकुमार ने सूचना दी थी कि 30 मई 1994 को वह अपने कोठी वाले मकान पर बड़े भाई जगदीश शरण, राजकुमार, भतीजे कुलदीप कुमार, जीजा रामेंद्र सेन व गांव के वीरेंद्र सिंह, राम करन तिवारी के साथ बैठा था। तभी दोपहर में रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करन सिंह उर्फ कल्ले व दो अज्ञात लोग अंदर घुस आए थे। जिनके हाथों में बंदूकें व राइफल थीं।
इसी दौरान रुद्रप्रताप ने कहा कि कोई जिंदा न बचे और सभी ने बंदूक व रायफलों से फायरिंग शुरु कर दी थी। फायरिंग में राजकुमार, जगदीश शरण व गांव के वीरेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हुआ था। उसके घायल भाइयों राजकुमार व जगदीश की कुछ ही देर में मौत हो गई थी। वहां से भागने पर उसके ऊपर भी फायरिंग की थी जिसमें वह बच गया था। पुलिस ने सभी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
चार्जशीट में शामिल कर लिया गया
बाद में जब पुलिस ने विवेचना की थी तो दोहरे हत्याकांड में बसपा से 2007 से 2012 तक विधायक रहे पूर्व विधायक छोटे सिंह व अखिलेश, कृष्ण मुरारी, बच्चा सिंह, छुन्ना सिंह के नाम प्रकाश में आए थे जिन्हें भी चार्जशीट में शामिल कर लिया गया था। बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व विधायक छोटे सिंह ने न्यायालय में समर्पण कर दिया था तो उन्हें जेल भेजा गया था।
हाईकोर्ट से जमानत के बाद मुकदमा को उत्तर प्रदेश सरकार व राज्यपाल द्वारा वापस लिया गया था। पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जहां से राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर एमपी, एमएलए न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया था।
सोमवार को सुनवाई की तारीख लगी थी जिसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। सोमवार को जज भारतेंदु ने छोटे सिंह को दोषी करार दिया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फिलहाल इस मामले में 11 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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