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    किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के कोर्ट ने सुनाया फैसला

    हाथरस के सासनी क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने रिजवान नामक युवक को दोषी ठहराया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास और 57 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी।

    By himanshu gupta Edited By: Vinay Saxena Updated: Thu, 14 Aug 2025 08:51 PM (IST)
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    किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हाथरस। पांच वर्ष सासनी क्षेत्र की एक किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम चित्रा शर्मा के न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 57 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारवास भाेगना होगा।

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    अभियोजन पक्ष के अनुसार सासनी क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उसी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। गांव के ही रिजवान ने घर में घुसकर उसे दबोच लिया। तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। इसका वीडियो भी बना लिया।

    उसने धमकी दी कि अगर किसी को बताया ताे वीडियो प्रसारित कर देगा। रिजवान उसे आए दिन वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर गलत काम करता था। एक अक्टूबर 2020 को रिजवान ने फिर उसकी बेटी को बुलाया। उसने जाने से मना कर दिया तो आरोपित ने वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। डर के कारण बेटी उसके पास चली गई। मेरी पत्नी ने रिजवान को बेटी के साथ गलत काम करते हुए देख लिया। वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ।

    इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाेक्सा अधिनियम चित्रा शर्मा के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिजवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।