Hathras News: दहेज की खातिर हत्या में पति, सास-ससुर को कारावास, एडीजे प्रथम के न्यायालय ने सुनाया फैसला
हाथरस में 2022 के दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने पति को दस साल और सास-ससुर को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। मृतका के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने पति और सास-ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जागरण संवाददाता, हाथरस। तीन वर्ष पूर्व दहेज की खातिर पत्नी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय ने पति, सास, ससुर को दोषी करार दिया। पति को 10 वर्ष और सास-ससुर को सात-सात वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मुकेश चौधरी ने की। उनके अनुसार नई का नगला हाथरस निवासी गोपाल ने 18 अप्रैल 2022 को हाथरस जंक्शन में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि बेटी सोनिया की शादी 7 नवंबर 2020 को मेंडू निवासी रोहित के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ही बेटी को ससुरालवाले दहेज में एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 18 अप्रैल 2022 को सोनिया का शव पंखे पर फंदे पर लटका मिला। मायके वाले पहुंचे तो वहां सास उषा देवी, पति रोहित और ससुर विजय फरार मिले।
पुलिस ने पति रोहित, ससुर विजय सिंह और सास उषा देवी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया। तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई।
एडीजीसी के अनुसार न्यायालय ने पति रोहित को 10 वर्ष, सास ऊषा देवी व ससुर विजय सिंह को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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