Bijli Bill: बिजली चोरी के मामलों में मिलगी छूट, किश्तों में भुगतान; ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी
सरकार ने बिजली बिलों पर बकाया राशि वसूलने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में उपभोक्ताओं को ब्याज पर 100% तक की छूट मिलेगी, साथ ही किश्तों में भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध है। योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और कुछ राशि जमा करनी होगी। यह योजना घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए है, जिसमें बिजली चोरी के मामलों में भी छूट दी जा रही है।

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, हाथरस। बकाया की वसूली के लिए सरकार द्वारा बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई है। इसमें उपभोक्ताओं को बकाया जमा कराने पर ब्याज में सौ प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं किश्तों में बिल जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। तीन चरणों वाली इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पहले दस प्रतिशत धनराशि जमा कराकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
चोरी के प्रकरणों में भी दी जा रही है बकाया जमा कराने पर छूट
बिजली विभाग ने राजस्व संग्रह करने के लिए बकाया बिल जमा कराने पर जोर देना शुरू कर दिया है। अब चेकिंग व वसूली अभियान में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर इसके लिए बिजली बिल राहत योजना-2025 शुरू की गई है। इसमें घरेलू दो किलोवाट व व्यवसायिक में एक किलोवाट भार वाले कनेक्शनधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तीन चरणों में यह योजना का प्रथम चरण एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण में एक जनवरी 2025 से 31 जनवरी तक व तृतीय चरण में एक फरवरी से 28 फरवरी तक इसमें ऑनलाइन पंजीकरण किए जाएंगे।
अधिशासी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है।
किश्तों में करें भुगतान पर भी मिलेगा छूट का लाभ
दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेट द्वारा इसमें न्यूनतम धनराशि 2000 रुपये या मूल राशि का दस प्रतिशत जमा करके ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। भुगतान के लिए एक मुश्त के अलावा आसान किश्तों के विकल्प दिए गए हैं। इसमें 500 रुपये व 750 रुपये मासिक की किश्त में वर्तमान बिल के साथ किया जा सकता है। पहली बार मूलधन की धनराशि में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
चाेरी के प्रकरणों में किश्तों में भुगतान की सुविधा
विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी बिल राहत योजना के तहत छूट दी जा रही है। बिजली अधिकारी बताते हैं कि चोरी के प्रकरणों में 31 मार्च 2025 तक के बकाया बिल में राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। एकमुश्त भुगतान पर प्रथम चरण 25, द्वितीय चरण में 20 व तृतीय चरण में 15 प्रतिशत की छूट मूल धनराशि में नियमानुसार दी जाएगी। इसमें इसमें किश्तों पर भी 10 प्रतिशत तक छूट है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।