डीएल टेस्ट में फेल को फिर से मिलेगा मौका
टेस्ट शुल्क जमा करने पर फिर से दिया जा सकता है टेस्ट - कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं वापस लौटे स्थाई लाइसेंस
संवाद सहयोगी, हाथरस : ड्राइविग लाइसेंस के लिए टेस्ट में फेल आवेदक फिर से टेस्ट देकर सफलता पा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को फिर से केवल टेस्ट फीस ही जमा करनी होगी। वहीं पते से वापस लौटे करीब 26 स्थाई ड्राइविग लाइसेंस आवेदक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
इस समय डीएल बनवाने के लिए बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था की गई है , लेकिन जानकारी के अभाव में फेल होने वाले आवेदक निराश हो जाया करते हैं। ऐसे में टेस्ट में फेल होने के बाद फिर से मौका परिवहन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इसमें आवेदक को फिर से टेस्ट देने के लिए केवल पचास रुपये की टेस्ट फीस ऑनलाइन कटवानी होगी। कार्यालय में प्रति दिन करीब 30 से 40 आवेदन लाइसेंस के लिए आते हैं। इनमें से करीब आठ से दस आवेदक फेल होकर लौट जाते हैं।
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एआरटीओ से मिलेंगे वापस लौटे लाइसेंस
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रशासन को पते से वापस लौटे करीब 26 स्थाई लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। नई प्रक्रिया के चलते अब स्थाई लाइसेंस लखनऊ में बनने के साथ डिस्पैच भी आवेदक के पते पर वहीं से पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाते हैं। आवेदक के पते पर नहीं मिलने पर यह लाइसेंस लखनऊ वापस पहुंच जाया करते हैं। संबंधित आवेदक आधार कार्ड आदि संबंधित प्रपत्र की मूल प्रति दिखाने के साथ अपने लाइसेंस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
इनका कहना है
लाइसेंस के लिए टेस्ट में फेल होने वाले आवेदक निराश न हों। टेस्ट फीस जमा करके फिर से टेस्ट दिया जा सकता है। वहीं पते से वापस लौटे स्थाई लाइसेंस को कार्यालय से आवेदक निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हुए प्राप्त कर सकते हैं।
- नीतू सिंह एआरटीओ प्रशासन