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    वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे लोगों की मैक्स पलटी, 15 लोग घायल

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 19 Aug 2022 04:05 AM (IST)

    संवाद सहयोगी हाथरस

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    वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे लोगों की मैक्स पलटी, 15 लोग घायल

    वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे लोगों की मैक्स पलटी, 15 लोग घायल

    संवाद सहयोगी, हाथरस : कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के गांव नगला गजुआ पर गुरुवार रात 11 बजे मैक्स अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से चिकित्सक ने एक महिला को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। सभी लोग हाथरस जंक्शन के गांव गढ़ी दूधारू से वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे थे। गांव गढ़ी दूधारू निवासी रोहतास, गुड्डी देवी, मधु, आरती, उमेश, बाबूलाल, सावित्री, कमलेश, सौदान, राजेश्वरी, अवधेश, सरोज, दया, लक्ष्मी, चरण सिंह व अन्य लोग मैक्स में सवार होकर वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे थे। जैसे ही वे कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला गजुआ पर पहुंचे तो ट्रक को ओवरटेक करने को लेकर मैक्स अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में सीओ मनोज कुमार शर्मा व एसएचओ गौरव सक्सेना पहुंच गए। एक महिला को गंभीर हालत में अलीगढ़ के लिए चिकित्सक ने रेफर किया है। त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू जासं, हाथरस : जन्माष्टमी, महानवमी, विजयदशमी, ईद-ए-मिजाद, बारावफात आदि संवेदनशील त्योहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। डीएम रमेश रंजन ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध, शस्त्र साथ नहीं ले सकेगा। लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाएगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। उत्तेजक भाषण आदि से आम जनता, व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा। इस अवधि में सभी प्रकार के जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पारंपरिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति लेना होगा। यह प्रतिबंध शादी, बरात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। अपाहिज एवं नेत्रहीन व्यक्ति अपने सहारे के लिए छड़ी रख सकते हैं। यह प्रतिबंध सरकारी अथवा गैर सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस फोर्स तथा धार्मिक स्थलों, प्रार्थना सभाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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