Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अविनाश ठाकुर व गिरोह के सदस्यों पर गैंगस्टर की गाज

    By Edited By:
    Updated: Thu, 23 Jun 2016 01:00 AM (IST)

    संवाद सहयोगी, हाथरस : शहर के लिए नासूर बने अखईपुर गैंग पर पुलिस पूरी तरह नकेल कसने का प्रयास कर रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, हाथरस : शहर के लिए नासूर बने अखईपुर गैंग पर पुलिस पूरी तरह नकेल कसने का प्रयास कर रही है। कोशिश है कि जेल भेजे गए बदमाश जल्द जेल से बाहर न आएं। इसके लिए एसपी के निर्देश पर कोतवाली सदर पुलिस ने अविनाश ठाकुर सहित चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। डीएम से अनुमोदन लेने के बाद बुधवार को चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेढ़ साल पहले कुख्यात राजेश शर्मा उर्फ टोंटा की मथुरा में पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद से शहर में अखईपुर गैंग सिर उठाने लगा था। पिछले कुछ महीनों में जमीनों पर कब्जे व चौथ वसूली की वारदातें अप्रत्याशित ढंग से बढ़ी थीं। शहर के व्यापारी दहशत में थे। गैंग के सक्रिय होने की बात पुलिस अधीक्षक के कानों तक पहुंची। 7 मई को चक्की बाजार में हुई आगरा के व्यापारी से लूट की कोशिश में भी इस गिरोह का हाथ था। 14 मई की रात कोतवाली पुलिस ने कोटा रोड से लूट में शामिल अविनाश ठाकुर, गणेश कुमार उर्फ भोला निवासीगण अखईपुर हाथरस जंक्शन व प्रशांत शर्मा निवासी शिवशक्ति नगर मैंडू रोड हाथरस जंक्शन को गिरफ्तार किया था। कन्हैया निवासी अखईपुर हाल निवासी नानऊ रोड सासनी मौके से फरार हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 14 मई की ही रात इसी गिरोह के आठ सदस्य कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए थे। एक तरह से एसपी ने गिरोह के सभी सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की व्यापारी वर्ग ने प्रशंसा की थी। अविनाश ठाकुर व उसके गिरोह के सभी सदस्य फिलहाल जेल में हैं।

    पुलिस का प्रयास है कि ये लोग अधिक से अधिक समय जेल में ही रहें, जिससे शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। जघन्य अपराधों में लिप्त इस गिरोह के सदस्यों पर कोतवाली सदर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। जिलाधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद बुधवार को अविनाश ठाकुर, कन्हैया, गणेश व प्रशांत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाल मनोज शर्मा ने कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास करेगी कि समाज हित में किसी भी बदमाश को जमानत न मिले।