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    यूपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए पैसा खर्च करने की लिमिट तय, इलेक्शन की डेट के लिए करना होगा इंतजार

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं निर्धारित की गई हैं। हालांकि, अभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, जिसका प्रत्याशियों को इंतजार है।

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    यूपी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र व जमानत राशि में बढ़ोत्तरी।

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पंचायत चुनाव की शुरुआत ही पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार कुछ महंगी होगी। नामांकन पत्र से लेकर जमानत राशि को जहां डेढ़ से दो गुणा तक कर दिया गया है। वहीं, विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा भी बढ़ा दी है। आयोग ने इस ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
    पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं।

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    राजनैतिक दलों से लेकर विभागीय अधिकारियों ने अपने तैयारियों के खाके को खींचना शुरू कर दिया है तो आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर रणनीति तय करते हुए निर्देश भी जारी करने लगा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नाम निर्देशन का पत्र, जमानत धनराशि और पदनाम अधिकतम व्यय (खर्च) की सीमा तय हो गई है।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के मुकाबले 2026 में व्यय और जमानत धनराशि में बढ़ोतरी की है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी व्यय (खर्च) की अधिकतम सीमा चार लाख से बढ़कर अब सात लाख रुपये कर दी है। इसी तरह प्रधान की 75 हजार से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है।

    जिला पंचायत सदस्य की व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दी गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत की व्यय सीमा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह 10 हजार रुपये है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है।

    मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य समाप्ति की ओर है। जनवरी में अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी। आयोग ने अब नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय की सीमा घोषित की है।

    2026 के चुनाव की जमानत धनराशि और अधिकतम व्यय सीमा

    पद नामांकन पत्र मूल्य / जमानत धनराशि / अधिकतम व्यय सीमा
    नामांकन पत्र मूल्य (₹) जमानत धनराशि (₹) अधिकतम व्यय सीमा (₹)
    सदस्य, ग्राम पंचायत 200 800 10,000
    सदस्य, ग्राम पंचायत (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 100 400 10,000
    प्रधान, ग्राम पंचायत 600 3,000 1,25,000
    प्रधान (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 300 1,500 1,25,000
    सदस्य, क्षेत्र पंचायत 600 3,000 1,00,000
    सदस्य, क्षेत्र पंचायत (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 300 1,500 1,00,000
    सदस्य, जिला पंचायत 1,000 8,000 2,50,000
    सदस्य, जिला पंचायत (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 500 4,000 2,50,000
    प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 2,000 10,000 3,50,000
    प्रमुख, क्षेत्र पंचायत (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 1,000 5,000 3,50,000
    अध्यक्ष, जिला पंचायत 3,000 25,000 7,00,000
    अध्यक्ष, जिला पंचायत (अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिला) 1,500 12,500 7,00,000

    पंचायत चुनाव के प्रत्येक पद के प्रत्याशियों की जमानत धनराशि, अधिकतम व्यय की सीमा तय हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम सात लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। -प्रफुल्ल त्रिपाठी, एडीएम, हरदोई।