Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुरू करना चाहते हैं 'अपना बिजनेस' तो योगी सरकार दे रही पांच लाख तक का ब्याज मुक्त लोन... इस योजना में करें अप्लाई

    Updated: Sun, 29 Dec 2024 06:12 PM (IST)

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हरदोई में युवाओं के लिए स्वरोजगार का सुनहरा मौका। बिना गारंटी 5 लाख रुपये तक का ऋण 4 साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। इतना ही नहीं 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करें और अपना उद्यम शुरू करें। 21 से 40 साल के युवाओं के लिए यह शानदार अवसर है।

    Hero Image
    Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana | युवा अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। (तस्वीर जागरण)

    जागरण संवाददाता, हरदोई। Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के अंतर्गत युवाओं के पास अपना उद्यम लगाकर स्वरोजगार करने का मौका है। योजना के अंतर्गत उद्यम लगाने वाले युवाओं को बिना गारंटी पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। दिए गए ऋण पर चार वर्ष तक कोई ब्याज नहीं देना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

    उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया कि उद्यमिता बढ़ाने एवं प्रत्येक युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जनपद के एक हजार युवाओं को उद्यम लगा कर स्वरोजगार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    दिए गए लिंक से कर सकते हैं आवेदन

    इसके लिए युवाओं को विभागीय वेबसाइट एमएसएमई msme.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के आठवीं पास युवक एवं युवतियां आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। तकनीकी प्रशिक्षण, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, प्रबंधन अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

    उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 12.50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को दस प्रतिशत मार्जिन मनी स्वयं के अशंदान से लगानी होगी।

    दूसरे चरण में उद्यमी 20 लाख रुपये की परियोजना लगा सकेंगे

    दूसरे चरण में उद्यमी 20 लाख रुपये तक की परियोजना लगा सकेंगे। हालांकि इसमें 7.50 लाख तक के ऋण (जो अलग अलग बैंके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम योजना के तहत दस से 11 प्रतिशत ब्याज दर पर देती हैं ) का 50 प्रतिशत ब्याज बतौर अनुदान लाभार्थियों को देय होगा। इस धनराशि से अधिक ऋण लेने वाले उद्यमियों को अतिरिक्त ब्याज की भरपाई अपने पास से करनी होगी।

    तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल के उत्पाद नहीं होंगे शामिल

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Yojana) के अंतर्गत तंबाकू, गुटका, पान मसाला, अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग 40 माइक्रान से कम, एवं भारत अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे गए उत्पादों से संबंधित उद्योगों पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

    वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कवायद

    उपायुक्त उद्यम हर्ष प्रताप सिंह ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार का मौका देकर जनपद की आर्थिकी को और सुदृढ किया जाएगा। नए नए उद्यम स्थापित होंगे तो जनपद की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जिसका लाभ युवाओं को तो मिलेगा ही, प्रदेश की 295 बिलियन डालर की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर तक ले जाने में भी मदद मिलेगी।