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    मिलावट की हो आशंका, तो डायल करें टोल फ्री नंबर

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 09 Jun 2022 12:09 AM (IST)

    प्रश्न पहर कार्यक्रम में सहायक आयुक्त खाद्य ने सवालों के जवाब दिए

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    मिलावट की हो आशंका, तो डायल करें टोल फ्री नंबर

    हरदोई : अगर आप बजार से खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। दूध से बनी व रंगीन मिठाइयां, खाद्य तेल में मिलावट के मामले सामने आए हैं। मिलावटी सामान खरीदने व प्रयोग से बचने की जरूरत है। कुछ भी खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की परख जरूर करें। मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800112100 या मोबाइल नंबर 7417991605 पर शिकायत दर्ज कराएं। यह बातें बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर कार्यक्रम में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सतीश कुमार ने कही। उन्होंने पाठकों के सवालों के जवाब दिए। प्रश्न : शहर में डेयरी संचालक दूध की बिक्री करने के साथ देशी घी बनाकर बेचते हैं। कई लोग मिलावट भी कर रहे हैं। - महेश चंद्र, सुभाषनगर उत्तर : जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर से दूध में मिलावट को रोकने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कहीं पर मिलावट की आशंका है, तो टोल फ्री नंबर या ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। प्रश्न : खोवा व सिथेटिक दूध की पहचान कैसे करें?

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    - अनुराग, रेलवेगंज

    उत्तर : खोवा व सिथेटिक दूध की जांच स्वयं की जा सकती है। खोवा हथेली पर रगड़ने पर रंग बदलता है या घी की मात्रा कम रहती है, तो उसमें मिलावट है। सिथेटिक दूध का स्वाद कड़वा होता है। दूध में मिलावट की आशंका है, तो उसे हथेली पर रगड़ें। साबुन जैसा लिसलिसा पन महसूस होगा। प्रश्न : खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कहां कराएं?

    - विकास, लखनऊ रोड

    उत्तर : जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। वहीं उद्यमियों के लिए खाद्य लाइसेंस लेने के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है।

    प्रश्न : देसी व बीयर शाप चलाने के लिए क्या खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है?

    - सुरजीत, आशानगर

    उत्तर : हां, देसी व बीयर शाप चलाने के लिए खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी है। निरीक्षण के दौरान बिना खाद्य लाइसेंस दुकान का संचालन होता पाया जाता है, तो संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। संचालक पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे छह माह की जेल हो सकती है।

    प्रश्न : बाजार में मिलावटी खाद्य मसालों की बिक्री हो रही है।

    - सुधीर कुमार, आशानगर

    उत्तर : विभाग खुले मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोग बजार में बिक रहे खुले मसाले हल्दी, मिर्च व धनिया न खरीदें। ब्रांडेड व पैक्ड मसालों की खरीद करें। पैक्ड मसालों में मिलावट की संभावना कम होती है।