Hardoi News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा
हरदोई में एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। वादी राजू के अनुसार आरोपियों ने उसकी मां को लाठी-डंडों से पीटा था जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कारावास व 4,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह के अनुसार वादी राजू ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 20 जुलाई 2018 को अपराह्न करीब 2:30 बजे गांव के जगदीश, छोटक्के व हरिशचंद्र उसके घर में घुस आए।
उसकी मां गंगा देवी उर्फ जानकी को लाठी-डंडों से मारापीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए और जान माल की धमकी देते हुए भाग गए।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गईं। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने छोटक्के व हरिश्चंद्र पुत्रगण जगदीश को सात-सात वर्ष के कारावास व 4,500 रुपये की सजा सुनाई।
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