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    नाम बढ़वाने के लिए एसडीएम को दें प्रार्थना पत्र

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    Updated: Wed, 04 Nov 2015 07:59 PM (IST)

    जागरण प्रश्न प्रहर कार्यक्रम के तहत बुधवार को अपर जिलाधिकारी लक्ष्मी शंकर ¨सह जागरण कार्यालय में मौ ...और पढ़ें

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    जागरण प्रश्न प्रहर कार्यक्रम के तहत बुधवार को अपर जिलाधिकारी लक्ष्मी शंकर ¨सह जागरण कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने न सिर्फ पंचायत निर्वाचक नामावलियों से जुड़े सवाल पूछे, बल्कि विधानसभा की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारी भी हासिल की। सवालों का जवाब देते हुए एडीएम श्री ¨सह ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में जो खामियां रह गई हैं उनको दूर किया जा रहा है। अगर किसी का नाम गलत ढंग से कट गया है तो नाम बढ़ाने के लिए संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। जांच के बाद सही पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में बढ़ा दिया जाएगा।

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    सवाल : गांव का बीएलओ निर्वाचक नामावलियों पर दर्ज कराई जा रही आपत्तियों को नहीं ले रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? -राजीव, खेरिया

    जवाब : पंचायत मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराने का समय निकल चुका है। अगर किसी का नाम गलत ढंग से काट दिया गया है तो वह अपना नाम बढ़वाने के लिए आवेदन उप जिलाधिकारी को दे सकता हैं।

    सवाल : गांव की मतदाता सूची में मृतकों के नाम दर्ज हैं। पुनरीक्षण के दौरान इन्हें क्यों नहीं काटा गया? अब क्या किया जाए? -रघुवीर, लोनार

    जवाब : अगर मृतकों के नाम सूची में दर्ज हैं तो इसकी जानकारी संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी को दें। वे लेखपाल के माध्यम से जांच करवाने के बाद इसे दुरुस्त करा देंगे।

    सवाल : मतदाता सूची में ऐसे नाम दर्ज हैं जो गांव में रहते ही नहीं। यह नाम कैसे हटेंगे? -रुस्तम, महमदपुर जवाब : इसकी शिकायत उप रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत की जांच होगी। सही मिली तो कार्रवाई भी होगी।

    सवाल : आपत्ति दर्ज कराने के लिए बीएलओ को फार्म दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में क्या करना चाहिए? -संतोष कुमार, पंडरवा

    जवाब : अगर ऐसा हुआ है तो किसी भी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय में आकर शिकायत और यदि कोई साक्ष्य हो तो दे दें। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अगर पात्र नाम बढ़ने से रह गए हैं तो साक्ष्यों सहित एसडीएम को आवेदन दें।