UPPCL: एक दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना, 25 प्रतिशत तक मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू कर रहा है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस योजना में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज माफ होगा और मूलधन पर 25% तक की छूट मिलेगी। बिजली चोरी के मामलों में भी राजस्व पर छूट दी जाएगी। किश्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है।
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम की बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू होने जा रही है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम की बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू होने जा रही है। यह योजना 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें गढ़ डिविजन के कई हजार घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस योजना का लाभ घरेलू दो किलोवाट तक और वाणिज्यिक एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बिजली चोरी के प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट दी जाएगी।
अधिशासी अभियंता सूर्योदय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अगर बकाया बिल एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें संपूर्ण सरचार्ज (ब्याज) माफ किया जाएगा, जबकि मूलधन पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। राहत योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहला चरण एक से 31 दिसंबर तक होगा।
इसमें मूलधन पर 25 प्रतिशत, दूसरा चरण एक से 31 जनवरी तक में मूलधन पर 20 प्रतिशत और तीसरा चरण एक से 28 फरवरी तक होगा, जिसमें मूलधन पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस योजना का पंजीकरण दो हजार रुपए में किया जाएगा। सूर्योदय कुमार ने बताया कि पिछला बकाया बिल 500 और 750 रुपये की आसान किश्तों में भी जमा किया जा सकेगा।
वहीं बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित राजस्व पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिल का निस्तारण कर लें, ताकि उन्हें आगे किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया समय पर भुगतान पर अतिरिक्त राहत योजना में समय से एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। इस योजना के आधार पर बिल संशोधन कर में भी राहत दी जाएगी।
विभाग का दावा है कि लंबे समय से बकाया बिलों के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना व बिजली वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना का पंजीकरण जनसेवा केंद्र, उपखंड कार्यालय और विभागीय कैश काउंटरों पर कराया जा सकता है।
तीन चरणों में संचालित होगी योजना
- पहला चरण - एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2025
- दूसरा चरण - एक जनवरी से 31 जनवरी 2026
- तीसरा चरण - एक फरवरी से 28 फरवरी 2026

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