अपने Driving License में करवा लें ये काम, नहीं तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें
हापुड़ में परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों से वाहन और सारथी डाटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेट करने का आग्रह किया है। मोबाइल नंबर अपडेट न होने से अलर्ट और जरूरी सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाएंगी। आधार प्रमाणित नंबर को ऑनलाइन या परिवहन कार्यालय से अपडेट किया जा सकता है। इससे टैक्स बीमा और कानूनी नोटिस समय पर मिलेंगे।
जागरण संवाददाता, हापुड़। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) धारकों से वाहन एवं सारथी डाटाबेस में अपने अपडेट मोबाइल नंबर दर्ज करने की अपील की है।
परिवहन आयुक्त के पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं। एआरटीओ छवि सिंह चौहान ने बताया कि डाटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेट न होने से वाहन और डीएल धारकों तक सेवा संबंधी अलर्ट, वैधानिक नोटिस और अन्य महत्वपूर्ण संदेश समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं।
सभी वाहन मालिकों और डीएल धारक अपने आधार-प्रमाणित मोबाइल नंबर को वाहन और सारथी डेटाबेस तक तत्काल अपडेट कराएं। यह कार्य वह अपने मोबाइल या सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। परिवहन कार्यालय से संपर्क कर के भी नंबर अपडेट करा सकते हैं।
यह मिलेगी सुविधा
- सेवा अलर्ट: टैक्स, बीमा, या प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसे अलर्ट समय पर प्राप्त होंगे।
- वैधानिक नोटिस: चालान, लाइसेंस नवीनीकरण या अन्य कानूनी सूचनाएं तुरंत मिलेंगी।
- सुरक्षा और सुविधा: सही मोबाइल नंबर होने से आपात स्थिति में त्वरित संपर्क संभव होगा।
- ऑनलाइन: परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर जाएं और ‘Update Mobile Number’ विकल्प चुनें।
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