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    New Year पर बिना लाइसेंस 'शराब पार्टी' करना पडे़गा महंगा, जुर्माना और केस दोनों..., ये है परमिट लेने का Process

    Updated: Fri, 27 Dec 2024 02:34 PM (IST)

    नए साल के जश्न में शराब पार्टी का आयोजन करने के लिए आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें और एक मिनट के अंदर लाइसेंस प्राप्त करें। घर या निजी स्थान पर पार्टी के लिए 4000 रुपये और सामुदायिक आयोजनों के लिए 11000 रुपये शुल्क है। बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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    New Years party Permit: ऑनलाइन पंजीकरण कराएं, एक मिनट में शराब पार्टी का लाइसेंस पाएं।

    केशव त्यागी, हापुड़। New Years party Alcohol license: नए साल के जश्न में चंद दिन बाकी है। नए साल के जश्न के लिए अगर, आप शराब पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं तो आबकारी विभाग से इसके लिए टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा।

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    इसके लिए आबकारी विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के एक मिनट के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आपने घर या अन्य निजी स्थान पर शराब पार्टी का आयोजन करने के लिए चार हजार व 11 हजार रुपये शुल्क देना होगा।

    नए साल के आगमन पर जिले में होने वाले आयोजनों में खूब शराब परोसी जाएगी। इसके लिए अबाकारी विभाग अभी से सतर्क हो गया है। घर से लेकर विभिन्न प्रकार के स्थलों पर सामुदायिक स्तर से होने वाले आयोजनों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग द्वारा जारी टेंपरेरी लाइसेंस होना अनिवार्य है।

    प्रकाश सिंह, जिला आबकारी अधिकारी। जागरण

    ऐसा न होने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई आयोजकों के खिलाफ की जा सकती है। विभाग द्वारा लोगों को आयोजनों में शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए जागरुक किया जा रहा है। अभी तक पांच लाइसेंस के लिए आवेदन मिल चुका है। जिन्हें विभाग द्वारा लाइसेंस जारी भी दिया है।

    जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस दो श्रेणियों में उपलब्ध हैं। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है जिसमें जुटने वाले लोगों की संख्या कम होती है और इसके लिए 4000 रुपये का शुल्क है।

    दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के लिए 11000 रुपये का शुल्क है। दूसरी श्रेणी के लाइसेंस के जरिए आयोजक सामुदायिक हाल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को शराब परोस सकते हैं। दोनों श्रेणी के अनियत लाइसेंस एक दिन के लिए वैध होते। अगर कोई बिना लाइसेंस के नए साल के आयोजन में शराब परोसेगा तो कार्रवाई की जाएगी।

    ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

    जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि विभाग की एक दिन का लाइसेंस लेने के लिए विभाग की आनलाइन वेबसाइट excise.up.gov.in को खोलना होगा। वेबसाइट खोलने के बाद आवेदनकर्ता को एफएल-11 के फार्म में समस्त जानकारी भरनी होगी। फार्म के सबमिट होने के एक मिनट के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

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