न्यायालय के आदेश पर सील किया रेडिकल राइस मिल
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट गांव बागड़पुर स्थित रेडिकल राइस मिल मालिक द्वारा पंद्रह बैंकों से लि
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट
गांव बागड़पुर स्थित रेडिकल राइस मिल मालिक द्वारा पंद्रह बैंकों से लिए गए ऋण के नौ सौ करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किए जाने पर न्यायालय के आदेश पर मिल को सील कर दिया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर बागड़पुर स्थित राइस मिल पहुंचे एसटीए इंद्रेश कुमार चौहान ने बताया कि मिल मालिक द्वारा वर्ष 2015 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, बैंक ऑफ इंडिया, ओरंयिटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आइडीबीबाइ बैंक सहित पंद्रह बैंकों से नौ सौ करोड़ रुपये का ऋण लिया था। समय अनुसार मिल द्वारा बैंकों के ऋण का भुगतान नहीं किया गया। इस पर बैंकों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी मिल प्रबंधन द्वारा बैंकों के ऋण का भुगतान नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने मिल को सील किए जाने के आदेश दे दिए। आदेश मिलने पर शनिवार को टीम मिल परिसर पर पहुंची। सील करने की कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों ने मिल का मुख्य द्वार खोलने से इन्कार कर दिया। काफी हायतौबा मचने के बाद मुख्य द्वार खोला गया। इसके बाद मिल को सील कर दिया गया।
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