हापुड़ में पंचायत पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 21 सितंबर को होगी शुरू, कार्मिकों को दिशा-निर्देश जारी
हापुड़ में पंचायत पुनरीक्षण कार्य को लेकर 21 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि बीएलओ और अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर पुनरीक्षण कार्य को पूरा करेंगे। अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो कार्यों का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। निर्वाचक नामावली को शुद्ध बनाने पर जोर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, हापुड़। पंचायत पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 सितंबर को विशेष अभियान मनाया जाएगा। इस दौरान पुनरीक्षण कार्य से जुड़े कार्मिकों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिससे विशेष अभियान के दौरान निर्धारित कार्य समय से पूरे कर लिए जाएं।
एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ, पर्यवेक्षक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), समन्वयक अधिकारी, सहायक समन्वयक अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिक द्वारा 21 सितंबर को सुबह दस से शाम चार बजे तक विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा।
इस दौरान कार्मिकों को आवंटित क्षेत्रो मे उपस्थित रहकर पंचायत पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष अभियान दिवस में बीएलओ एवं पर्यवेक्षक के कार्यों के पर्यवेक्षण सूची के अनुसार अधिकारियों की ग्राम पंचायतवार नियुक्ति की गई है। नियुक्त अधिकारी, आंवटित ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रमण कर बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य में अवशेष निर्वाचक गणना कार्ड भरने, डुप्लीकेट वोटर की सूची के सत्यापन का कार्य एवं विशेष अभियान दिवस हेतु निर्धारित अन्य कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।
साथ ही प्रारूप पी-4 पर रिपोर्ट संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराएंगे। बीएलओ, पर्यवेक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारी की क्षेत्र मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एवं प्रारूप पी-4 की सूचना एकत्र करने, एईआरओ लागइन, बीएलओ वर्क डाटा फीडिंग आपशन पर सूचना फीड करने तथा प्रारूप पी-4 एवं प्रारूप-5 की सूचना को तैयार करने हेतु पर्याप्त संख्या मे कंप्यूटर आपरेटर एवं कार्मिक नियुक्त करेंगे।
साथ ही सूचना प्रारूप पी-4 एवं पी-5 पर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को शाम पांच बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है। यह नामावली जितनी अधिक शुद्ध होगी उतने ही निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है।
यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हों जो कानूनन मतदान के हकदार हैं और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
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