NCR में पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन के टैक्स में 50% तक छूट, EV पर मिलेगी वित्तीय सहायता
हापुड़ में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन मेला आयोजित किया। इस योजना के तहत ...और पढ़ें
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हापुड़ में परिवहन विभाग की ओर से आयोजित परिवहन मेला। फोटो-दैनिक जागरण
HighLights
पुराने वाहनों को कबाड़ करने पर मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन।
नए वाहन की खरीद पर 50% तक कर छूट।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।
जागरण संवाददाता, हापुड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की पहल तेज कर दी है।
इसी क्रम में शनिवार को परिवहन विभाग की ओर से परिवहन मेला आयोजित कर वाहन स्वामियों को वाहन कबाड़ नीति और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई।
प्रदूषण नियंत्रण करने की नीति
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह चौहान की ओर से आयोजित मेले में बताया गया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की नीति के तहत पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के माध्यम से कबाड़ कराया जा सकता है।
नया वाहन खरीदने पर मिलेगा छूट
योजना के अनुसार, एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों को कबाड़ कराने पर वाहन स्वामी को प्रोत्साहन मिलेगा। वाहन कबाड़ कराने के बाद प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान बताया गया।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर जोर
यह सुविधा निर्धारित शर्तों के अधीन मिलेगी। इसके साथ ही बीएस-4 मानक वाले वाहनों को बीएस-6 अथवा उससे उच्च मानक वाले वाहन से बदलने पर भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएस-6 मानक वाले वाहन खरीदने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
शर्तों को पूरा करना अनिवार्य
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को एकमुश्त वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा। वहीं, बीएस-4 से पुराने मानक वाले वाहनों को एनसीआर में संचालित करने के बजाय एनसीआर से बाहर पंजीकरण और विक्रय कराने की व्यवस्था भी समझाई गई।
मेले में वाहन स्वामियों को बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए वाहन की आयु, पंजीकरण और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इस दौरान वाहन स्वामियों को योजना से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।
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