DM के आदेश के पर पालिका ने अपनाया कड़ा रुख, 15 दिन में नहीं हटे यूनिपोल तो होगा एक्शन
हापुड़ में दिल्ली रोड पर लगे आरती इंटर प्राइजेज के यूनिपोल 15 दिन में हटाने के आदेश दिए गए हैं। पालिका ने अनियमित तरीके से टेंडर दिया था, जिसे डीएम ने अवैध माना है। न्यायिक अधिकारी के आदेश पर 20 साल के लिए टेंडर दिया गया था। ईशान इंजीनियर्स के टेंडर की भी जांच जारी है। बोर्ड बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था।
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जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में दिल्ली रोड पर आरती इंटर प्राइजेज द्वारा लगाए गए यूनिपोल को 15 दिन में हटाना होगा। उक्त कंपनी द्वारा मानकों को ताक पर रखकर टेंडर प्राप्त किया गया था। पालिका ने एक न्यायिक अधिकारी के आदेश पर फर्म को 20 साल के लिए यूनिपोल का टेंडर मात्र पांच लाख रुपये में आवंटित कर दिया था। उक्त 20 यूनिपोल का टेंडर जारी करने में मानक का पालन नहीं किया गया। अब डीएम के आदेश के बाद पालिका ने कड़ा रुख अपना लिया है।
वहीं, दूसरी कंपनी ईशान इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स को टेंडर आवंटन की प्रक्रिया की अभी जांच की जा रही है। इनको साढ़े तीन साल का टेंडर जारी किया गया था। इसमें नियमानुसार वार्षिंक बढ़ोतरी आदि के मानक शामिल नहीं किए गए थे।
नगर पालिका ने दिल्ली-गढ़ रोड पर लगे यूनिपोल को अवैध करार देते हुए मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज की अनुमति को निरस्त कर दिया है। इस मामले में संचालक को आदेश दिए गए हैं कि वह 15 दिन के अंदर यूनिपोलों को हटा दें। अन्यथा, की स्थिति में इसे पालिका की संपत्ति माना जाएगा और इनका अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
बता दें कि नगर पालिका ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी के आदेश पर नौ अप्रैल 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20 यूनिपोल लगाने की अनुमति मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज को दी थी। इस मामले को लेकर पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में भी सभासदों ने मुद्दा उठाते हुए यूनिपोलों को हटाने की मांग की।
इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने पूर्व में हुए ईशान इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स के टेंडर और मैसर्स आरती एंटरप्राइजेज को अनुमति से संबंधित फाइल को देखा, इसमें सामने आया कि न्यायिक अधिकारी द्वारा एकमात्र फर्म को टेंडर देने के लिए पालिका को आदेशित किया गया। ऐसे में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के 20 वर्ष के लिए फर्म विशेष को कार्य आवंटन करना सही नहीं है।
इससे पालिका के वित्तीय नियमों व पारदर्शी व्यवस्था के अनुकूल न होना पाया गया। इस मामले में डीएम ने आदेश जारी किए हैं, इसमें न्यायिक अधिकारी के आदेशों के अनुपालन में लगाए गए यूनिपोलों को अवैध माना गया है। साथ ही पालिका द्वारा नौ अप्रैल 2025 को दी गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। इसके अलावा संबंधित ठेकेदार को भी सभी यूनिपोलों को 15 दिन में हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं।
वहीं, ईशान इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स को मिले टेंडर के मामले में भी अनियमितता की शिकायतों पर अभी जांच चल रही है। ईओ ने इस कंपनी के टेंडर आवंटन की प्रक्रिया की दोबारा से जांच करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहले इनके टेंडर को भी निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। अब टेंडर आवंटन की गहनता से जांच की जा रही है।

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