हापुड़: गला घोंटकर हत्या करने वाले गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हापुड़ पुलिस ने गला घोंटकर हत्या करने वाले गिरोह के चार सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये गिरोह हत्या समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, जिससे और मामलों के खुलासे की उम्मीद है।

चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
संवाद सहयोगी, हापुड़ (धौलाना)। कपूरपुर पुलिस ने सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर हत्या करने वाले चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव पारपा निवासी रोहताश सिंह पुत्र हरि सिंह ने अपने भाई सोनू, सतीश पुत्र जयवीर और साजिद पुत्र शाकिर के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया हुआ है।
पुलिस के अनुसार, इसी वर्ष जनवरी माह में रोहताश सिंह और उसके साथियों ने अपने गिरोह की मदद से गांव के ही बलवीर सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को धौलाना क्षेत्र में राजवाहे के पास छुपा दिया था। इस घटना से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है।
डर से नहीं करता था कोई शिकायत
ग्रामीणों का कहना है कि गिरोह के डर से कोई भी व्यक्ति खुलकर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाता। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी पिलखुवा अनीता चौहान ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ विस्तृत जांच की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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