Hapur Crime: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
एमपी एमएलए कोर्ट ने दहेज के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे में नामजद महिला की सास को न्यायाधीश ने दोष मुक्त कर दिया है।

हापुड़, जागरण संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दहेज के चलते पत्नी की हत्या करने वाले पति को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे में नामजद महिला की सास को न्यायाधीश ने दोष मुक्त कर दिया है। दोषी पर साढ़े छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
2015 में दी थी तहरीर
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रूहेला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चमरी के रहने वाले विशंबर 26 मई 2015 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि करीब वर्ष 2012 में उसकी पुत्री निशा की शादी पिलखुवा क्षेत्र के गांव अनवरपुर के रहने वाले सोनू के साथ हुई थी।
पुत्री जलाकर मार डाला था
शादी के कुछ समय बाद से ही पुत्री के पति सोनू, सास ओमवती, देवर संदीप, अंकित और देवरानी काजल ने अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व कार की मांग शुरू कर दी थी। मांग पूरी न करने पर आरोपित पुत्री को प्रताड़ित करने लगे थे। 25 मई 2015 को सभी आरोपितों ने मिलकर उसकी पुत्री को जलाकर मार डाला था।
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पुत्री की मौत दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी। मामले में पुलिस ने उपरोक्त सभी आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के अभाव में पुलिस ने पुत्री के देवर संदीप, अंकित और देवरानी काजल के नाम निकाल दिए गए थे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला
पुलिस ने सोनू और ओमवती के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया है।

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