Monad University Case: फर्जी मार्कशीट मामले में चारों आरोपियों को मिल जाएगी जमानत? इस दिन होगी सुनवाई
हापुड़ के मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट का मामला फिर से सामने आया है। विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 8 जुलाई 2025 की तारीख तय की है। एसटीएफ ने मई 2025 में इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थीं।

जागरण संवाददाता, हापुड़। मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट और डिग्री रैकेट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में विश्वविद्यालय के मालिक बिजेंद्र सिंह हुड्डा सहित चार आरोपित मुकेश ठाकुर, संदीप कुमार और अनिल बत्रा की तरफ से जमानत याचिका दायर की।
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने सुनवाई के लिए अतिरिक्त समय मांगा। जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तारीख आठ जुलाई 2025 निर्धारित की।
एसटीएफ के अधिवक्ता अजान खान ने बताया कि मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने का रैकेट उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने 17 मई 2025 को छापेमारी के दौरान उजागर किया था।
इस कार्रवाई में एसटीएफ ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन बिजेंद्र सिंह हुड्डा सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में 1372 फर्जी मार्कशीट, 262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन प्रमाण पत्र समेत अन्य सामान बरामद हुआ था।
जांच में पता चला कि यह रैकेट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, और यहां तक कि कनाडा और लंदन तक फैला हुआ था। अनुमान है कि इस गिरोह ने एक लाख से अधिक फर्जी डिग्रियां बेचीं। जिनकी कीमत 50 हजार से लाक लाख रुपये तक थी।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने तर्क दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें और समय चाहिए। आठ जुलाई को अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है।
इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। जिला न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई के आठ जुलाई की तारीख तय की है।
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