माइन मित्र पोर्टल पर खनन की अनुमति ऑनलाइन करें प्राप्त
जागरण संवाददाता हापुड़ जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान करते हुए कहा ह ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, हापुड़ :
जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शी नीति लागू की है, जिसके अनुसार खनिज से संबंधित विभिन्न सेवाओं जिसमें आवेदन पत्र से लेकर स्वीकृति तक की प्रकिया सम्मिलित है, उसे ऑनलाइन किए जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा माइन मित्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जनपद में उपखनिज के निस्तारण के लिए विभागीय पोर्टल पर अप्लाई कर अनुमति प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए विभागीय पोर्टल यूपीडीजीएमडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन माइन मित्र पर कर सकते हैं। इसमें फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिज के भंडारण/विक्रय के लिए पंजीकरण की सेवा ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है। बिना अनुमति के खनन का भंडारण करने वाले फुटकर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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