85 लाख की शादी, फिर भी नहीं मिला सम्मान: विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए
एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी में 85 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी उसे ससुराल में सम्मान नहीं मिला और दहेज की मांग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को न्याय का इंतजार है।
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दहेज के लिए ससुरालियों ने किया हत्या का प्रयास। जागरण
जागरण संवाददाता, हापुड़। कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित एक मोहल्ले की विवाहिता ने अपने पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज की मांग, शारीरिक हिंसा, मानसिक यातना, वित्तीय शोषण और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित अर्जुन नगर की नेहा थापा ने बताया कि उसकी शादी 20 नवंबर 2021 को जिला सहारनपुर के मिल रोड पेपर कॉलोनी के अंकित शाह से हुई थी। माता-पिता ने करीब 85 लाख रुपये खर्च किए। शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया था क्योंकि ससुराल पक्ष ने पीड़िता का रंग काला बताकर शादी से इनकार कर दिया था।
बाद में विवाह तय होने पर पति ने टीवी और कार जैसे उपहारों की मांग शुरू कर दी। शादी के दौरान ही ससुर ने रस्म के समय दो लाख रुपये अतिरिक्त वसूले। शादी के बाद पहले दिन ही पीड़िता को घर के हॉल में तीन घंटे तक अकेला छोड़ दिया गया। शादी के 15 दिन बाद ही शराब के नशे में पति ने उसे बेहोश होने तक पीटा। पति ने पीड़िता के फोन से बैंक खाते को हैक कर यूपीआई के जरिए रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए।
ससुराल पक्ष काले जादू में विश्वास रखता है। बीमार होने पर पीड़िता की दवाइयां बंद करवा दी गईं और उसे खाने में भस्म मिलाकर खिलाई गई। विरोध करने पर उसे तीन दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। नवंबर 2021 के अंत में पति हनीमून के लिए उसे कसोल लेकर गया, जहां शराब पीकर पति ने झगड़ा किया और उससे 15 हजार रुपये छीन लिए।
जुलाई 2022 में नए घर के लिए पीड़िता के भाई ने पति को 70 हजार रुपये उधार दिए थे, जो आज तक नहीं लौटाए गए। दिसंबर 2022 में पति ने नौकरी छोड़ दी और पीड़िता सारा खर्च उठाने लगी। जून 2023 तक पीड़िता पर 1.50 लाख रुपये का कर्ज हो गया, जिसकी किश्तें पीड़िता अब तक भर रही है। अगस्त 2024 में पति ने नशे में घर का सामान तोड़ा और पीड़िता की गर्दन दबाकर हत्या का प्रयास किया। अक्टूबर 2024 में पति को नई नौकरी मिली।
पति, ससुर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दुबई जाने के लिए पीड़िता ने 60 हजार रुपये और 65 हजार रुपये का फोन खरीदकर भी पति को दिया। जून 2025 में पति ने फिर नौकरी छोड़ दी। जुलाई 2025 में श्रावण व्रत के दौरान मासिक धर्म में भूख लगने पर पति ने गालियां दीं। परेशान होकर पीड़िता ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बहन के पास शरण ली।
पांच सितंबर को मारपीट के बाद पीड़िता मायके चली गई। दो अक्टूबर को पिता ने सुलह की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि महिला के पति, ससुर और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
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