सह खातेदारों के खतौनी में खोले जाएंगे हिस्से
जागरण संवाददाता, हापुड़: अब खतौनी में सह खातेदारों को हिस्से खुलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े
जागरण संवाददाता, हापुड़:
अब खतौनी में सह खातेदारों को हिस्से खुलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खतौनी को दुरुस्त किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक खसरा नंबर में प्रत्येक सह खातेदार का अलग अलग अंश खोला जाएगा। इससे पहले सिर्फ सह खातेदारों का संयुक्त खाता होता था। जिसमें हिस्से खुलवाने के लिए सह खातेदारों को परेशान होना पड़ता था।
प्रदेश में लागू हुई नई राजस्व संहिता के तहत जिला प्रशासन ने कार्य कराना शुरू कर दिया है। खतौनी में पहले संयुक्त नाम होते थे। अगर किसी सहखाते दार को हिस्से से संबंधित कागजात की आवश्कता होती थी तो लेखपाल व एसडीएम के यहां चक्कर काटना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत खतौनी में प्रत्येक खसरा नंबर के सामने सहखातेदार की हिस्सा अंकित किया जाएगा। सह खातेदार तहसील से खतौनी लेकर इसे प्राप्त कर सकेगा।
जिलाधिकारी ने इस व्यवस्था को लेकर 20 मई से 30 सितंबर तक कार्यक्रम घोषित किया है। जिसमें 20 मई से 25 मई तक सहखातों के अंश निर्धारण की सूचना का प्रकाशन, 26 मई से 30 जून तक खातावार व गाटावार अंश को प्रारंभिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा तैयार किया जाएगा। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रस्तावित अंश के सहखातेदारों को नोटिस आवंटित किए जाएंगे। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आपत्ति, शुद्धिकरण एवं निस्तारण किया जाएगा। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक राजस्व निरीक्षक द्वारा अंश निर्धारण (हिस्सा) की सुनवाई की जाएगी। 16 अगस्त से 31 अगस्त तहसील में आपत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। एक सितंबर से तीस सितंबर तक राजस्व निरीक्षण एवं ग्राम समिति की सहायता से पक्षों के बीच सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर हिस्सा निर्धारित आदेश पारित किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी रजनीश राय ने बताया कि इस कार्य को कराने के लिए सभी तहसीलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। पारदर्शिता से इस कार्य को पूरा कराया जाएगा।
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