UP Panchayat chunav: मतदाता सूची में बढ़े 64 हजार वोटर, 23 दिसंबर को जारी होगी प्रोविजनल लिस्ट
गोरखपुर में आगामी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में 64 हजार नए वोटर जोड़े गए हैं। प्रोविजनल लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिससे मतदाता अपनी जानक ...और पढ़ें

मतदाता सूची में बढ़े 64 हजार वोटर।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चलाए गए वृहद पुनरीक्षण अभियान शुरू होने से पूर्व जनपद की पंचायतों की मतदाता सूची में कुल 29 लाख 23 हजार 715 मतदाता दर्ज थे, जो अब बढ़कर 29 लाख 88 हजार 530 हो गए हैं। करीब दो महीने के अभियान दौरान मतदाता सूची में 4 लाख 58 हजार 235 नए मतदाता जुड़े, जबकि 3 लाख 93 हजार 420 पुराने नाम सूची से हटाए गए। इस प्रकार कुल मिलाकर मतदाता सूची में 64 हजार 815 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट (अनन्तिम) प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को कराया जाएगा। मतदाता सूची के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार तिथि माना गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशन के बाद 24 से 30 दिसंबर 2025 तक अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण कराया जाएगा। इसी अवधि में दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की जाएंगी।
1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवक-युवतियां भी इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
तय कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 7 से 12 जनवरी 2026 तक संशोधित हस्तलिखित पाण्डुलिपियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएंगी।
13 से 29 जनवरी 2026 के बीच पूरक सूचियों का कम्प्यूटरीकरण कर उन्हें मूल मतदाता सूची में समाहित किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक मतदान केंद्रों का क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन और मतदाता सूची की डाउनलोडिंग व फोटोप्रतियां कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन छह फरवरी 2026 तक किया जाएगा।
बीएलओ रहेंगे मतदान केंद्रों पर मौजूद
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अनन्तिम मतदाता सूची के साथ-साथ वृहद पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए मतदाताओं की विलोपन सूची भी प्रकाशित की जाएगी। बीएलओ संबंधित मतदान केंद्रों पर 24 से 30 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे और आम नागरिकों को मतदाता सूची का निरीक्षण कराएंगे।
इसी अवधि में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 और अपात्र नाम हटाने के लिए प्रपत्र-4 में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सभी दावे–आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिए गए।

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