UP के इस जिले में दीपावली पर हादसों से बचाव को प्रशासन सतर्क, एडवाइजरी जारी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने त्योहार के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने और बच्चों पर ध्यान रखने की अपील की गई है। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और अन्य सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है, ताकि सभी नागरिक सुरक्षित रूप से दीपावली मना सकें।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर्व दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने पटाखा निर्माण इकाइयों और बिक्री केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एडवाइजरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त) एवं प्रभारी अधिकारी (आपदा) विनीत कुमार सिंह ने बताया कि एडवाइजरी(सलाह) के तहत पटाखा निर्माताओं को केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों में ही उत्पादन करने की अनुमति होगी। अवैध रूप से संचालित किसी भी इकाई पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण इकाइयों में फायर अलार्म सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, रेत और पर्याप्त पानी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इकाइयों में धूम्रपान और मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी कर्मियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने तथा सुरक्षा वर्दी पहनने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण इकाइयों में रासायनिक और ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नियमानुसार किया जाएगा। तैयार पटाखों की पैकिंग और परिवहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगा। बिजली के तारों और उपकरणों की नियमित जांच तथा इकाइयों का समय-समय पर औचक निरीक्षण अनिवार्य है।
कर्मचारियों को अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा-बचाव के लिए माक ड्रिल कराई जाएगी और निर्धारित अवधि तक ही काम लिया जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फायर सर्विस नंबर 101 या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
केवल वैध लाइसेंसधारी विक्रेता ही बिक्री कर सकेंगे। पटाखा की दुकानें खुली और हवादार स्थानों पर लगाई जाएंगी। दुकानों में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियां हर समय उपलब्ध रहनी चाहिए। दुकानों के आसपास धूम्रपान या खुली आग का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का भंडारण नहीं किया जाएगा।
विक्रेताओं को ग्राहकों को पटाखों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी देने और खराब गुणवत्ता वाले पटाखे न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानों में धूम्रपान निषेध व खुली आग निषेध के बोर्ड लगाना अनिवार्य है। भीड़ नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदार और पटाखा निर्माता किसी दुर्घटना की स्थिति में सभी विक्रेता व निर्माता अपने कर्मचारियों को त्वरित निकासी प्रक्रिया की जानकारी दें। घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। पटाखों की पैकिंग मजबूत और परिवहन सुरक्षित तरीके से करें। खराब या नमी वाले पटाखों को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सलाह दी गई है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित अन्य विभागों को पत्र भेजा जा चुका है।
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