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    राहत : एचएसआरपी की अनिवार्यता से मुक्त हुए ट्रैक्टर- ट्राली और ई रिक्शा

    By Navneet Prakash TripathiEdited By:
    Updated: Thu, 17 Feb 2022 09:01 PM (IST)

    जानकारों के अनुसार सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) की वेबसाइट पर अभी तक ट्रैक्टर-ट्राली तथा ई रिक्शा पर एचएसआरपी लगाने के लिए आन ...और पढ़ें

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    एचएसआरपी की अनिवार्यता से मुक्त हुए ट्रैक्टर- ट्राली और ई रिक्शा। प्रतीकात्‍मक फोटो

    गोरखपुर, जागरण संवाददाता। ट्रैक्टर-ट्राली और ई रिक्शा मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। अगले आदेश तक परिवहन विभाग में इन दोनों वाहनों के स्थानांतरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट आदि अभिलेखीय कार्य होते रहेंगे। अन्य वाहनों के लिए पूर्व के नियम लागू रहेंगे।

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    सियाम वेबसाइट पर आवेदन की नहीं है कोई व्‍यवस्‍था

    जानकारों के अनुसार सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) की वेबसाइट पर अभी तक ट्रैक्टर-ट्राली तथा ई रिक्शा पर एचएसआरपी लगाने के लिए आनलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में इन वाहनों का आनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा। इसको लेकर वाहन स्वामियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वाहन मालिकों की सुविधा के लिए शासन ने राहत प्रदान की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार परिवहन आयुक्त का दिशा-निर्देश मिल गया है। अनुपालन के क्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

    होते रहेंगे ट्रैक्‍टर-ट्राली व ई रिक्‍शा के परमिट के काम

    एक अप्रैल 2019 के पूर्व के ट्रैक्टर-ट्राली और ई रिक्शा के परमिट आदि अभिलेखों से संबंधित कार्य होते रहेंगे। सियाम एप या पोर्टल पर आनलाइन आवेदन की व्यवस्था विकसित होते ही इन वाहनों पर भी एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी तरह के वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य है। बिना एचएसआरपी के परिवहन विभाग में अभिलेखों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होते हैं।

    अन्य निजी वाहनों पर इन तिथियों में लगेगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

    - जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 मई 2022 तक

    - जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक

    - जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक

    - जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक

    नोट - जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक का समय समाप्त हो गया है।