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    फर्जीवाड़ा कर जमीन बैनामा कराने के आरोपित की जमानत नामंजूर Gorakhpur News

    By Rahul SrivastavaEdited By:
    Updated: Mon, 21 Dec 2020 06:30 AM (IST)

    फर्जीवाड़ा कर मृत व्यक्ति की जमीन बैनामा करा लेने के आरोपित की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने खारिज कर दी। अपराध की गंभीरता के आधार पर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया है।

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    फर्जीवाड़ा कर बैनामा कराने के आरोपित की जमानत नामंजूर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    गोरखपुर, जेएनएन: फर्जीवाड़ा कर मृत व्यक्ति की जमीन बैनामा करा लेने के आरोपित बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह ने खारिज कर दी। अपराध की गंभीरता के आधार पर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया है। चिलुआताल क्षेत्र के जंगल महुअवा उर्फ मोहम्मदपुर निवासी इरशाद अली ने सिटी बिल्डर्स एंड कालोनाइजर्स के पार्टनर बृजबिहारी लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया है कि मेंहदी हसन की पांच मार्च 2011 को ही मृत्यु हो गई थी। आरोप कि तिवारीपुर क्षेत्र के अंधियारीबाग मोहल्ला निवासी बृजबिहारी श्रीवास्तव ने मेंहदी हसन को जीवित दिखाकर पावर आफ एटार्नी के जरिये उनकी जमीन छह फरवरी, 2017 को कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में बैनामा कर दी। इरशाद अली के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। इस समय वह जेल में है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने जमानत अर्जी के विरोध में दलील दी। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करने का फैसला सुनाया।

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    पहले आरोपित को थाने से छोड़ा, अब तलाश में जुटी पुलिस

    गुलरिहा थाना क्षेत्र के पिपरी गांव के जमुनहवां टोले में किशोर को चाकू घोंपने वाले आरोपित को पहले पुलिस ने थाने से छोड़ा। जागरण में यह खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई। भटहट चौकी पुलिस आरोपित की तलाश में गांव गई थी। पुलिस ने पीड़ि‍त परिजनों से पूछताछ की और उन्‍हें आश्‍वासन दिया कि मुकदमे में धारा बढ़ाई जाएगी। जल्द ही आरोपित गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    रामप्रेम ने प्रमोद के पेट में घोंप दिया था चाकू

    विवाद के दौरान जमुनहवा टोले के रामप्रेम निषाद ने गांव के 14 वर्षीय प्रमोद के पेट में चाकू घोंप दिया था। उसने प्रमोद की चाची पर भी चाकू से हमला किया था। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर आरोपित को थाने से छोड़ दिया था। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई तो उच्‍चाधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद से आरोपित की तलाश में पुलिस जुट गई। भटहट चौकी पुलिस ने पीड़‍ित परिवार को चौकी बुलाकर आरोपित के बारे में पूछताछ की। साथ ही आरोपित के विरुद्ध आवश्यक धाराओं की वृद्धि व जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। चौकी प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमे में धारा बढ़ाई जा रही है। आरोपित की जल्‍द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।