गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र में पांच हजार मकान जल्द ही वैध हो सकेंगे, जानें-क्या है कारण Gorakhpur News
जीडीएकी ओर से किए गए पत्राचार के बाद अधिकतर क्षेत्र में प्रतिबंधित दायरा 900 मीटर से घटकर 100 मीटर किया जा सकता है। एयरफोर्स से पत्र मिलने के बाद इसे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर के एयरफोर्स स्टेशन के आसपास बड़े हिस्से में अब कोई भी मकान बना सकता है। इसके लिए जीडीए ने एयरफोर्स से पत्राचार शुरू कर दिया है।एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र में पांच हजार मकान जल्द ही वैध हो सकेंगे। साथ ही खाली पड़ी जमीन पर मानचित्र पास हो सकेगा। यह राहत निर्माण के लिए प्रतिबंधित (नो कंस्ट्रक्शन जोन) 900 मीटर दायरे को घटाए जाने के बाद मिलेगी।
यह हो सकती है स्थिति
जीडीए (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से किए गए पत्राचार के बाद अधिकतर क्षेत्र में प्रतिबंधित दायरा 900 मीटर से घटकर 100 मीटर किया जा सकता है। एयरफोर्स से पत्र मिलने के बाद इसे अगले महीने की बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद मानचित्र पास किया जाएगा।
पहले यहां निर्माण पर था प्रतिबंध
एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 900 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध है। जिसके कारण नंदानगर, सैनिक विहार, सैनिक कुंज आदि मोहल्लों में इस दायरे में जमीन खरीदने वाले लोगों को मकान बनाने की अनुमति नहीं मिली है। बन चुके मकान भी अवैध माने जाते हैं। प्रतिबंधित दायरे में संशोधन को लेकर जीडीए की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार हुई जीडीए बोर्ड की बैठक में इस बात को रखा गया था। उसके बाद जीडीए ने मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कर एयरफोर्स को भेजा है जहां प्रतिबंध का दायरा 100 मीटर व 900 मीटर तक किया जा सकता है। यह व्यवस्था लागू हुई तो 90 फीसद क्षेत्र में केवल 100 मीटर तक ही प्रतिबंधित रह जाएगा। एयरफोर्स की ओर से एक बार सहमति दी जा चुकी है, दोबारा भी सहमति मिलने की उम्मीद है।
पत्राचार शुरू, सहमति की उम्मीद
जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम का कहना है कि एयरफोर्स के आसपास 900 मीटर क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है। इस दायरे को कम करने के लिए पत्राचार किया गया है। एयरफोर्स से पत्र आने के बाद बोर्ड की बैठक में यह मामला रखा जाएगा।
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