खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैंगिंग, विक्रेता पर होगी इसी एक्ट की कार्रवाई
जिले का कोई भी उर्वरक विक्रेता खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग करके बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (इसी एक्ट) ...और पढ़ें

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जिले का कोई भी उर्वरक विक्रेता खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग करके बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम (इसी एक्ट) का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस लिए कोई भी उर्वरक प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि उर्वरक विक्रेताओं को खाद के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग न कराएं।
जिलाधिकारी ने दिया निर्देश
विकास भवन सभागार में 19 नवंबर को जिलाधिकारी ने कृषि अधिकारियों, उर्वरक विक्रेताओं व कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरक डीलर, रिटेलर अपने निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री करें।
पीओएस मशीन से ही खाद की बिक्री करें फुटकर विक्रेता
फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन के जरिये करे। कृषि विभाग के अधिकारी इसका निरंतर निरीक्षण करें, यदि पीओएस मशीन की रिपोर्ट व स्थलीय उपलब्धता में अंतर मिले तो तत्काल निलंबन व आवश्यक विधिक की कार्रवाई की जाए। डीलर व कंपनियां गोरखपुर के लिए आवंटित उर्वरक की बिक्री हर हाल में गोरखपुर में करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला कृषि अधिकारी दूसरे जिलों से मिलने वाली उर्वरक की रैक व सड़क मार्ग से आने वाले उर्वरक की पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से दें।
निर्धारित समय में उर्वरक रैक को निर्धारित समय में खाली कराने का निर्देश
बफर हैंडलिंग एजेंट रैक प्वाइंट पर प्राप्त उर्वरक रैक को निर्धारित समय सीमा के भीतर खाली कराया जाए। जिला कृषि अधिकारी को ध्यान रखना होगा कि रैक प्वाइंट से उठान के दौरान उर्वरक की गाड़ियों को न रोका जाए। इसे लेकर वह एसपी ट्रैफिक से भी संपर्क स्थापित करें। जिला कृषि अधिकारी व सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारी समितियां समय से उर्वरक की आपूर्ति कराना निश्चित करें। समिति, उर्वरक बिक्री केंद्रों की सघन जांच लगातार की जाए।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।