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    UP: प्राइमरी के शिक्षकों को अवकाश देने का नियम बदला, अब ऐसे मिलेगी छुट्टी

    By Pradeep SrivastavaEdited By:
    Updated: Sun, 06 Dec 2020 10:17 PM (IST)

    मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में बेसिक शिक्षा विभाग में अवकाश के नाम पर देरी व शोषण के मामले सामने आने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षाधिकारि ...और पढ़ें

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    प्राइमरी के शिक्षकों के अवकाश लेने का नियम बदल गया है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    गोरखपुर, जेएनएन। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का चार दिन तक का अवकाश प्रधानाध्यापक स्वीकृत करेंगे। इससे अधिक होने पर बीईओ करेंगे। यदि किसी कारणवश अवकाश अस्वीकृत करते हैं तो संबंधित अधिकारी को इसके लिए स्पष्ट टिप्पणी देते हुए कारण बताना होगा। समय अवधि निर्धारित होने के बावजूद कई जनपदों में इसका उल्लंघन हो रहा है। मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में बेसिक शिक्षा विभाग में अवकाश के नाम पर देरी व शोषण के मामले सामने आने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षाधिकारियों व खंड शिक्षाधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं।

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    महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बीएसए व बीईओ को दिए निर्देश

    शासन स्तर पर गत दिनों परिषदीय स्कूलों में आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदनों की समीक्षा की गई। पाया गया कि प्रतिमाह खंड शिक्षाधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन मिल रहे हैं। चार दिन से कम अवकाश के आवेदन भी उन्हीं को भेजे जा रहे हैं, जबकि शासनादेश में चार दिन से कम का अवकाश प्रधानाध्यापक को और उससे अधिक होने पर खंड शिक्षाधिकारी को स्वीकृत करना है। 880 विकास खंडों में से 119 विकास खंड ऐसे हैं, जिनमें नवंबर में सौ से कम आवेदन आकस्मिक अवकाश के आए हैं।

    समीक्षा में इस आधार पर माना गया कि 119 विकास खंडों में मानव संपदा पोर्टल से अवकाश के लिए आवेदन के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। यहीं नहीं एक दिन में आवेदन निस्तारण के आदेश के बावजूद कई ब्लाकों में सौ-सौ दिन लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार चिकित्सा अवकाश के आवेदन बीईओ और बीएसए के स्तर से दो-दो दिन में निस्तारित किए जाने चाहिए। 

    अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का निर्देश प्राप्त हो गया है। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। - बीएन सिंह, बीएसए।

    छूटे अभ्यर्थियों को फिर मिलेगा का मौका

    शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत बेसिक शिक्षा विभाग में प्रथम व दूसरे चरण की काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहे व अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसिलिंग में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को पुन: काउंसिलिंग का मौका मिलेगा। इसके लिए 9 से 11 दिसंबर तक बीएसए कार्यालय में काउंसिलिंग होगी। अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का निर्देश बीएसए कार्यालय पहुंच गया है। जनपद में पहले चरण में विसंगति व अनुपस्थित रहने के कारण 82 व दूसरे चरण में 47 अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इस संबंध में बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि छूटे अभ्यर्थियों के लिए पुन: काउंसिलिंग कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है।