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गोरखपुर में पतंजलि समेत चार ब्रांड के उत्पाद असुरक्षित, मिठाई की 25 से अधिक दुकानों पर एक साथ छापा

Published: Sat, 31 Oct 2026 11:29 AM (IST)

नामी ब्रांड रुचि, पतंजलि, अशोक और टाप गोल्डन के खाद्य उत्पाद प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए गए हैं। इसके बाद ...और पढ़ें

यह तस्वीर AI द्वारा बनाई गई है।

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HighLights

  1. रुचि धनिया, पतंजलि सब्जी मसाला असुरक्षित पाए गए।

  2. अशोक लाल मिर्च, टाप गोल्डन सॉस भी हानिकारक।

  3. उत्तर प्रदेश में इन उत्पादों की बिक्री पर रोक।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य पदार्थों के नामी ब्रांड भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। प्रयोगशाला जांच में रुचि का धनिया पाउडर, पतंजलि का सब्जी मसाला, अशोक की लाल मिर्च और टाप गोल्डन की कांटिनेंटल सास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिली है।

इन उत्पादों के नमूनों में असुरक्षित होने की पुष्टि के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने इनके चिह्नित बैच की बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी है। संबंधित निर्माताओं को बाजार से उत्पाद वापस मंगाने का आदेश दिया गया है। वहीं, गोरखपुर में भी इनकी खरीद-बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गोरखपुर के अभिहित अधिकारी एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इन उत्पादों के नमूने संग्रहीत किए गए थे। प्रयोगशाला विश्लेषण में नमूने असुरक्षित पाए गए। इसके बाद आयुक्त की ओर से संबंधित उत्पादों के निर्धारित बैच की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।

जांच में रुचि ब्रांड के धनिया पाउडर का बैच नंबर केसीओ -14/26 असुरक्षित मिला है। इसका निर्माण ओम आयल एंड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, कटक (ओडिशा) की ओर से किया गया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के सब्जी मसाले का बैच नंबर एएफ 12600007 भी जांच में असुरक्षित पाया गया है।

इसका नमूना प्रतापगढ़ से लिया गया था। इसी तरह अशोक ब्रांड के लाल मिर्च पाउडर का बैच नंबर 84E04 असुरक्षित मिला है। इसका नमूना कानपुर नगर से संग्रहीत किया गया था। वाराणसी से लिए गए टाप गोल्डन ब्रांड की कांटिनेंटल सास के बैच नंबर 212 का नमूना भी मानकों पर खरा नहीं उतरा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया।

कारोबारियों को चेतावनी, उपभोक्ताओं से अपील

अभिहित अधिकारी ने गोरखपुर के सभी खाद्य कारोबारियों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि इन चारों उत्पादों के चिह्नित बैच का क्रय-विक्रय और भंडारण तत्काल बंद कर दें। दुकानों और गोदामों में उपलब्ध संबंधित बैच के उत्पादों को बिक्री से हटाने की कार्रवाई करें।

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आदेश का उल्लंघन करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रविधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि संबंधित बैच के उत्पादों का इस्तेमाल न करें। कहीं इनकी बिक्री होते दिखाई देने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय को सूचना दें।

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