रिटायर्ड रेलकर्मियों को नौकरी देने का अधिकार हो गया ट्रांसफर, लेवल 1 से 9 तक के रिक्त पदों के लिए आया न्यू अपडेट
भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा पर पुनः नियुक्ति का अधिकार अब मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को दिया गया है, जो पहले महाप्रबं ...और पढ़ें

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पुन: नियोजित करने (री-एंगेजमेंट) का अधिकार अब मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के पास होगा। अभी तक यह महाप्रबंधक के पास था। डीआरएम वेतन स्तर-एक से वेतन स्तर-नौ तक के रिक्त अराजपत्रित पदों को संविदा के आधार पर सीधे भर सकेंगे।
मुख्यालय में यह काम महाप्रबंधक करेंगे। कुल कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की जानी है, यह निर्णय लेने का अधिकार महाप्रबंधक के पास ही रहेगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर यूके तिवारी ने 20 जून को सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों और उत्पादन इकाइयों को बदलाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बताया है कि अक्टूबर और दिसंबर 2024 में बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को अधिकृत किया था कि वह वेतन स्तर-एक से वेतन स्तर-नौ के रिक्त पदों पर गैर-राजपत्रित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति कर सकते हैं। शर्त यह थी कि पुनः नियुक्ति उसी पद पर की जाए जिस वेतन स्तर पर वह कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ हो।
उक्त व्यवस्था की समीक्षा के बाद तय हुआ कि संबंधित रिक्त पदों पर उन्हीं कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की जाएगी जो उसी संवर्ग/श्रेणी में तीन वेतन स्तर ऊंचे पद से सेवानिवृत्त हुए हों। यदि उसी वेतन स्तर के कर्मचारी उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी न कि उच्च वेतन स्तर वालों को।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियोजित करने की शक्तियों का प्रयोग अब से मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। इनकी कुल संख्या तय करने का अधिकार महाप्रबंधक के पास ही रहेगा। पुनः नियुक्ति आवश्यकता व उचित जांच के बाद ही की जाएगी। यह नई व्यवस्था 20 जून 2025 से ही प्रभावी मानी जाएगी।
कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी दूर करने की कवायद रेलवे में प्रत्येक माह अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनकी तुलना में नई तैनाती की दर काफी कम है। कर्मचारियों की कमी का प्रभाव प्रशासनिक कार्यों पर न पड़े इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सीनियर स्केल तक के सेवानिवृत्त अधिकारियों का कंसल्टेंट (परामर्शदाता) के रूप में री-एंगेजमेंट 29 अगस्त 2024 से ही आरंभ कर दिया है। कंसल्टेंट वित्त और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। इन्हें निरीक्षण, पर्यवेक्षण और ड्राइंग आदि से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
अराजपत्रित रिक्त पदों पर रिटायर्ड रेल कर्मचारियों के री-एंगेजमेंट के संबंध में रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे

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