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रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस, खाते में आएंगे 17,951 रुपये

Published: Thu, 15 Oct 2026 07:58 AM (IST)

रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी ...और पढ़ें

यह तस्वीर AI द्वारा बनाई गई है।

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HighLights

  1. रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का पीएलबी बोनस मिलेगा।

  2. पात्र कर्मचारियों के खाते में 17,951 रुपये आएंगे।

  3. रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी दी।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को 17,951 रुपये बोनस मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने 14 अक्टूबर, 2026 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बोनस भुगतान प्राथमिकता के आधार पर वेतन भुगतान की तरह किया जाएगा।

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, बोनस का लाभ सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के कर्मचारी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। बोनस की पात्रता के लिए वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन इसकी गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी। यानी, इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का बोनस भी निर्धारित गणना सीमा के अनुसार तय होगा।

रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 17,951 रुपये की निर्धारित राशि उन पात्र कर्मचारियों को दी जा सकती है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निलंबित नहीं किया गया था। साथ ही, इस अवधि में नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की स्थिति नहीं रही हो। ऐसे कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे, जो ऐसी छुट्टी पर थे, जिसमें मिलने वाला अवकाश वेतन औसत वेतन पर छुट्टी के लिए निर्धारित वेतन से कम नहीं था।

इन शर्तों के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के बोनस की गणना पहले से लागू नियमों और निर्देशों के अनुसार की जाएगी। अन्य पात्रता शर्तें और वेतन की गणना की प्रक्रिया पूर्ववत रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड (एसआरपीएफ) के पात्र सदस्यों को बोनस की पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा अपने संबंधित भविष्य निधि खाते में जमा कराने का विकल्प भी दिया है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की इच्छा आवश्यक होगी। इस व्यवस्था के लिए एसआरपीएफ नियमों के कुछ प्रविधानों में छूट दी गई है।

रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों तथा संबंधित अधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पात्र रेल कर्मचारियों को त्योहारों के बाद बोनस की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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जारी हुआ था पीएलबी का फर्जी आदेश, बोर्ड ने किया था खारिज
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को लेकर फर्जी आदेश जारी हो गया था। इंटरनेट मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित पत्र में पात्र नान-गजटेड रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने और 41,149 रुपये के भुगतान की बात कही गई थी।

रेलवे बोर्ड ने सात अक्टूबर, 2026 पत्र जारी कर इसे पूरी तरह फर्जी और मनगढ़ंत बताया था। दैनिक जागरण ने नौ अक्टूबर के अंक में '78 दिन के बोनस और 41,149 रुपये भुगतान का दावा मनगढ़ंत' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर प्रकरण का पर्दाफाश किया था।

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