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    दाखिले में एक छात्र के नाम पर नहीं हो सकेंगे तीन-चार आवेदन, ऑनलाइन पोर्टल से होगा द्विस्तरीय सत्यापन

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    पहले एक बच्चे के नाम पर कई आवेदन आने से जरूरतमंद वंचित रह जाते थे। इस बार दो स्तर पर सत्यापन होगा - पहले बीईओ और फिर बीएसए जांच करेंगे। इससे सही बच्चों को लाभ मिलेगा और निजी स्कूलों में 25% सीटों पर नियमानुसार एडमिशन होंगे। आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

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    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में निश्शुल्क दाखिले के लिए होने वाले आवेदन में इस बार खेल नहीं हो सकेगा। लाॅटरी के माध्यम से होने वाले प्रवेश का लाभ लेने के लिए पिछले सालों में कई अभिभावक बच्चे के नाम पर तीन-चार ऑनलाइन आवेदन कर देते थे। इससे दूसरे जरूरतमंद बच्चों का हक मारा जाता था।

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    इस बार निश्शुल्क दाखिले के लिए प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से द्विस्तरीय सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहले खंड शिक्षा अधिकारी और फिर बीएसए अपने लागिन से सत्यापन करेंगे। यही नहीं आवेदनों में संलग्न प्रमाण पत्रों को संबंधित विभाग से आनलाइन माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। संबंधित विभाग यदि प्रमाण पत्रों को अस्वीकार करते हैं तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

    संशोधित गाइडलाइन के अनुसार आवेदन पत्र में अभिभावक (माता-पिता) अपना एवं बच्चे का आधार कार्ड नंबर अंकित करेंगे। जिसके सत्यापन के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण प्रदर्शित होगा।

    अभिभावक को प्रदर्शित बैंक खातों में से किसी एक का चयन करना होगा। बच्चों को किताब, वर्कबुक और यूनिफार्म आदि के लिए हर साल मिलने वाली पांच हजार की सहायता राशि इसी खाते में भेजी जाएगी। बच्चों के प्रवेश के लिए वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों की कक्षा एक अथवा पूर्व प्राथमिक की कुल क्षमता के योग का 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।


    पूर्व में कई अभिभावकों द्वारा एक ही बच्चे के नाम से कई आनलाइन आवेदन किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। जिससे वंचित व वास्तविक जरूरतमंद बच्चों का अधिकार प्रभावित होता था। इसको देखते हुए इस बार आवेदन प्रक्रिया को द्विस्तरीय सत्यापन प्रणाली से जोड़ा गया है। पहले बीईओ और उसके बाद स्वयं बीएसए अपने लागिन से प्रत्येक आवेदन का सत्यापन करेंगे। नए प्रविधान से पात्र बच्चों को वास्तविक लाभ मिलेगा और जिले के सभी निजी विद्यालयों में कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। आवेदन व प्रवेश की प्रक्रिया सुचारु व समयबद्ध पूर्ण कराने की हर संभव कोशिश होगी।

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    -संगीता सिंह, एडी बेसिक