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    Gorakhpur: पुलिस ने नाबालिग को बना दिया गैंगस्टर, भेद खुला तो मच गया हड़कंप; एक हफ्ते में ऐसा दूसरा मामला

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Nov 2023 01:44 PM (IST)

    रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय सिंह ने 27 अक्टूबर 2023 को नाबालिग समेत दो के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में लिखा था कि दोनों आरोपित शातिर बदमाश हैं। सुबह टहलने निकली महिलाओं की चेन व मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लेते हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने उसे नाबालिग घोषित किया था।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    सतीश पांडेय, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना पुलिस एक नाबालिग को बालिग मानने को तैयार नहीं है। पहले बालिग बता लूट के मुकदमे में जेल भेजा, अब गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। भेद खुला तो हड़कंप मच गया।

    आरोपित के परिवार ने नाबालिग होने के साक्ष्य के साथ ही जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की है। जिलाधिकारी ने आरोपित के दावों की जांच के लिए समिति गठित की है। इस क्रम में सोमवार को एएसपी और एडीएम सिटी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।

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    सप्ताह भीतर पुलिस का इस तरह का यह दूसरा मामला है। शाहपुर थाना पुलिस ने एक वर्ष पहले हादसे में मर चुके बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसकी जांच एसपी सिटी कर रहे हैं।

    रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय सिंह ने 27 अक्टूबर, 2023 को नाबालिग समेत दो के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में लिखा था कि दोनों आरोपित शातिर बदमाश हैं। सुबह टहलने निकली महिलाओं की चेन व मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लेते हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं।

    आमजन में इनका काफी भय है। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन रामगढ़ताल थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में दोनों को जेल भेज दिया। थाने पहुंचे परिवार के लोगों की दलील थी कि एक आरोपित नाबालिग है। उसके विरुद्ध गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, लेकिन बात अनसुनी कर दी गई।

    पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज आरोपित के परिवार वालों ने फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया साथ ही इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी की है। न्यायालय में अर्जी देकर बताया गया है कि वर्ष 2022 में लूट के मुकदमे में पुलिस ने किशोर को बालिग बताकर जेल भेजा था।

    दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने उसे नाबालिग घोषित किया था। लूट के इसी मुकदमे को आधार बनाकर थानेदार ने अब गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। न्यायालय ने इस मामले को लेकर पक्षकारों को नोटिस जारी की है।

    • 2023 में हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
    • 87 मुकदमे इस वर्ष अभी तक दर्ज हुए
    • 20 आरोपितों में पुलिस ने 237 को जेल भेजा
    • 20 आरोपितों ने न्यायालय में समर्पण किया
    • 64 लोग रिकार्ड में चल रहे हैं फरार

    दस्तावेज में 16 वर्ष का पुलिस ने बताया 22

    रामगढ़ताल थाना पुलिस ने जिस किशोर पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है, दस्तावेज में उसकी उम्र 16 वर्ष है। स्वजन के बताने के बाद भी इस तथ्य को दरकिनार कर दिया गया। थानेदार ने 22 वर्ष उम्र होने का प्रमाण पत्र भेजा तो अधिकारियों ने अग्रसारित कर जिलाधिकारी के यहां फाइल भेज दी। संस्तुति मिलने पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

    28 अक्टूबर, 2023 को शाहपुर थानेदार ने आवास विकास कालोनी में रहने वाले इमरान अंसारी समेत तीन के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जब इमरान के घर पहुंची तो पता चला कि 27 अक्टूबर, 2022 को सड़क हादसे में उसकी मौत हो चुकी है।

    शाहपुर पुलिस ने मृतक पर किया केस

    पुलिस ने पहले स्वजन की बात को झूठ माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कापी देने पर बैकफुट पर आ गई। गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    गैंगस्टर के जिस आरोपित को नाबालिग बताया जा रहा है उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। किस दस्तावेज के आधार पर उसे नाबालिग घोषित किया गया है इसकी जांच कराई जा रही है। डा. गौरव ग्रोवर, एसएसपी

    थानेदार भरते हैं डोजियर

    नियम है कि गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने से पहले थानेदार खुद सभी बदमाशों का डोजियर भरें। उनसे बात करके फोटो भी करवाएं, लेकिन अधिकांश मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। हलका दारोगा, बीट सिपाही के बताने व रिकार्ड के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जिसकी वजह से विभाग की किरकिरी हो रही है।

    नाबालिग पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच समिति द्वारा की जा रही है। आरोपित के स्वजन के दावे सही पाए गए तो रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर एक्ट हटा लिया जाएगा। कृष्णा करुणेश, जिलाधिकारी

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